अनलॉक 4 के लिए जारी गाईडलाईन्स में किया आंशिक संशोधन

अनलॉक 4 के लिए जारी गाईडलाईन्स में किया आंशिक संशोधन

धौलपुर, 21 सितम्बर। राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोविड संक्रमितों की संख्या में हुई वृद्वि के मध्येनजर, कोविड संक्रमण एवं कोविड महामारी के प्रसार की रोकथाम हेतु लोगों के एकत्रित होने एवं भीड़ को प्रतिबंधित करने हेतु निर्णय लिया गया है। जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बडे सामूहिक कार्यक्रम 31 अक्टूबर तक अनुमत नही होंगे। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन्स के बाहर निम्न को ही अनुमति जारी रहेगी जिनमें विवाह संबंधी आयोजन के लिए आयोजन कर्ता द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी, कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करानी होगी तथा अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नही होगी के साथ साथ फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हेंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा। अन्त्येष्टि या अन्तिम संस्कार सम्बंधी कार्यक्रम के लिए 20 से ज्यादा व्यक्ति अनुमत नही होंगे । उन्होनें बताया कि उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लघंन अपराध होगा और भारी जुर्माने के साथ दंडनीय होगा ।
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