मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को MP-MLA कोर्ट से मिली जमानत. . .

मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को MP-MLA कोर्ट से मिली जमानत. . .

राहुल गांधी 'भारत जोड़ों न्याय यात्रा' लेकर अमेठी पहुंची हैं। इस बीच राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सुल्तानपुर कोर्ट पहुँचे। राहुल गांधी 2018 के मानहानि मामले में MP/MLA कोर्ट में पेश हुए। MP-MLA कोर्ट से जमानत मिल गई है। मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत अर्जी मंजूर कर 25-25 हजार रुपए के दो जमानतनामा दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी।
दरअसल, राहुल गांधी ने साल 2018 में बेंगलुरु की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता और गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कथित तौर पर उन्हें 'हत्यारा' कह दिया था। इस पर कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था। उन्होंने कहा कि जब मैंने ये आरोप सुने तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं 33 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। मैंने अपने वकील के माध्यम से इस संबंध में शिकायत दर्ज की। यह मामला 4 अगस्त, 2018 को सुल्तानपुर में जिला और सत्र एमपी/एमएलए अदालत के समक्ष दायर किया गया था। जज योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को इस मामले में समन भेजा था। जानकारी के मुताबिक, अगर पर्याप्त सबूतों के बाद राहुल गांधी को दोषी करार दिया जाता तो उन्हें दो साल की सजा हो सकती थी।
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