10 लाख का क्लेम स्वीकृत कर किया लाभान्वित

10 लाख का क्लेम स्वीकृत कर किया लाभान्वित

सवाई माधोपुर, 2 मई। बैंक द्वारा पीपलदा ग्राम सेवा सहकारी समिति, शाखा बौली के ऋणी सदस्य सत्यनारायण चौपदार की सडक दुर्घटना में मृत्यु गयी थी।
प्रबन्ध निदेशक ओ.पी. जैन ने बताया कि मृतक सत्यनारायण चौपदार ने केन्द्रीय सहकारी बैंक सवाई माधोपुर संबंद्व पीपलदा ग्राम सेवा सहकारी समिति से अल्पकालीन फसली ऋण लिया था। जिसके सुरक्षा में बैंक में लागू राजस्थान सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना अन्तर्गत मृतक सदस्य की दुर्घटना बीमा मात्र 343.97 रूपये प्रीमियम राशि से करवाया गया था। उन्होंने बताया कि सत्यनारायण चौपदार की सडक दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमा क्लेम दायर किया गया था। जिसके फलस्वरूप मृतक सदस्य की नॉमिनी उनकी पत्नी विमला देवी निवासी पीपलदा के खाते में 10 लाख रूपए का क्लेम स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया।
उन्होंने आमजन को सूचित किया है कि सहकारी बैंक एवं बैंक से संबंध ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले सदस्यों का ऋणी की सहमति पर बैंक में लागू योजनान्तर्गत न्यूनतम राशि पर 18 वर्ष से 79 वर्ष तक आयु वाले सदस्यों का दुर्घटना बीमा करवाया जाता है।
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