ईकोलोजिकल जोन में सात बीघा भूमि पर तीन अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त

ईकोलोजिकल जोन में सात बीघा भूमि पर तीन अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त

जयपुर 22 सितम्बर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-10 व 08 में ईकोलोजिकल जोन में निजी खातेदारी की करीब 07 बीघा कृषि भूमिपर 03 नवीन अवैध कॉलोनियों को पूर्णतः ध्वस्त किया गया। जोन-06 में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के जीरो सेटबेक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर बनाई गईवृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग-12 फ्लैटस की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। साथ ही अन्य स्थानों से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्री रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में आगरा रोड़ पर अवस्थित 52 फीट हनुमान जी के पीछे ग्राम विजयपुरा के खसरा नं. 549 में करीब 03 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैधकॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनायी गयी ग्रेवल-मिट्टी की सडके, बाउण्ड्रीवाल, टीनशेडनुमा कमरा व अन्यं अवैध निर्माण करने की सूचना प्राप्त होते ही अविलंब जोन-10 के राजस्वव तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

जेडीए द्वारा जोन-10 में ही ईकोलोजिकल जोन में जयसिंहपुरा खोर में खारवालो की ढाणी के पास करीब 2.5 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध कॉलोनी-फार्महाउस के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनायी गयी बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण करने की सूचना प्राप्त होते ही अविलंब जोन-10 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-10, 05 वप्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

जेडीए द्वारा जोन-08 के क्षेत्राधिकार में महिमा एलेन्जा बिल्डिग के पीछे करीब 1.5 बीघा निजीखातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनायी गयी ग्रेवल-मिट्टी की सडके अन्य अवैध निर्माण करने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारम्भिक स्तर पर ही जोन-08 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतःध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
जेडीए द्वारा जोन-06 के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में चौमू पुलिया के पास अवस्थित गैर अनुमोदित आवासीय योजना अशोक विहार कॉलोनी के प्लाट नं. 38 क्षेत्रफल करीब 290 वर्गगज में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर जीरो सेटबेक पर बेसमेंन्ट $ 4 मंजिला वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग-12 फ्लैटस व पांचवी मंजिल पर करीब 25 गुणा 15 फीट में एककमरा बनाकर गंभीर प्रकृति की वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण किये जाना अवधान में आने पर भूस्वामी को दिनांक 10.08.2022 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैधनिर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। इसके बावजूद भी भूस्वामी द्वारा अवैध निर्माण नही हटाया उक्त गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध निर्माण के संबंध में तकनिकी व राजस्व टीम से अतिक्रमण प्रफोर्मा रिपोर्ट प्राप्त कर समस्त दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त निर्माणाधीन वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग-12 फ्लैटस का निर्माण पूर्ण होकर अवैध रहवास-व्यावसायिक गतिविधियॉ संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त कल दिनांक 21.09.2022 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 22.09.2022 को उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजिनियरिगं शाखा की मदद से ईटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटों पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय-खर्चे की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जावेगी। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-06 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तनदस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

जेडीए द्वारा जोन-07 के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में अवस्थित गुरू जम्बेशवर नगर-बी, कॉलोनी में भूखण्ड संख्या-84 क्षेत्रफल करीब 25 ग 17 वर्गगज में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का वॉयलेशन कर आवासीय भूखण्ड में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ दो दुकान जीरो सेटबेक पर छज्जे रोड़ सीमा में निकालते हुये निर्माण किये जाना अवधान में आने पर भूस्वामी को दिनांक 12.09.2022 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था। इसके बावजूद भी भूस्वामी द्वारा अवैध निर्माण नही हटाया उक्त अवैध निर्माण पूर्ण होकर व्यावसायिक गतिविधियॉ संचालित होने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त आज दिनांक 22.09.2022 को जोन-07 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णत ध्वस्त किया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-07, 08 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

इसी प्रकार जोन-10 के क्षेत्राधिकार लखेसरा रोड़ पर अवस्थित नया बगराना में जविप्रा स्वामित्व के गैर मुमकिन नाले की करीब 500 वर्गगज सरकारी भूमि पर रातों-रात कब्जे की नियत से अतिक्रमण कर बनायी गयी बाउड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण करने की सूचना प्राप्त होते ही अविलम्ब जोन-10 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से हटवाया जाकर जविप्रा स्वामित्व-नाले की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-10, 05 व प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई। जोन-पीआरएन साउथ के क्षेत्राधिकार ग्राम गोल्यावास में विवादित करीब 104 बीघा भूमि पर माननीय न्यायालयके यथास्थिति के आदेश के बावजुद कॉलोनी के लगाये गये चिन्ह व एक लोहे की कोठडी अवैधरूप से रख कर, गुमटी किये गये नव निर्माण को जोन- के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता सेध्वस्त किया गया। एवं शेष अन्य कार्यवाही के लिये उपायुक्त जोन को पत्र लिखा गया है। उक्त कार्यवाही उप नियंत्रक प्रवर्तन-तृतीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-पीआरएन साउथ, 08, 07 व स्थानीय पुलिस थाना-मानसरोवर का जाप्ता तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
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