लोकसभा में भारी हंगामे के बीच फाइनेंस बिल 2023 पारित, डेट म्यूचुअल फंड पर लगेगा टैक्स, जानिए इस बिल की प्रमुख बातें . . .

लोकसभा में भारी हंगामे के बीच फाइनेंस बिल 2023 पारित, डेट म्यूचुअल फंड पर लगेगा टैक्स, जानिए इस बिल की प्रमुख बातें . . .

लोकसभा में भारी हंगामे के बीच शुक्रवार को वित्त विधेयक 2023 को बिना किसी चर्चा के वॉयस वोट से पारित कर दिया गया है। इस बिल को कांग्रेस और विपक्ष के विरोध की बीच पारित किया गया है। सरकार ने वित्त विधेयक में कई बड़े बदलाव किए हैं। इस बिल के तहत सरकार ने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स और बॉन्ड वाले म्यूचुअल फंड पर टैक्स लगा दिया है। इस बदलाव का सीधा असर आपके निवेश पर पड़ सकता है।
इस विधेयक प्रस्ताव के अनुसार एक अप्रैल से बॉन्ड या निश्चित आय वाले उत्पादों में निवेश से जुड़े म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अबतक निवेशकों को इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का लाभ मिलता था। लेकिन, यह तब लागू होगा जब म्यूचुअल फंड कंपनियां डेट की कुल संपत्ति का 35 फीसदी से कम हिस्सा इक्विटी में निवेश करेंगी। इसके बाद निवेशकों को स्लैब के अनुरूप कर देना पड़ेगा। इसके साथ ही जीएसटी को लेकर होने वाले विवादों का निपटारा करने के लिए जल्द अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) का गठन किया जाएगा। इसकी मंजूरी लोकसभा ने दे दी है।
इसके अलावा वित्त विधेयक 2023 के प्रस्ताव के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाला टीडीएस अब एक अप्रैल से प्रभावी होगा। इससे पहले यह एक जुलाई 2023 से लागू किया जाना था। नियम के मुताबिक, अगर आप किसी ऑनलाइन गेम से कोई राशि जीतते हैं। तो उस राशि पर 30 प्रतिशत का टीडीएस कटेगा।
वहीं, आयकर की नई प्रणाली में करदाताओं को सरकार ने थोड़ी और राहत दी है। इसके अलावा, टेक्नीकल सर्विसेज के लिएअन्य संशोधनों में रॉयल्टी पर कर की दर बढ़ाना व तकनीकी सेवाओं की फीस 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 करना शामिल है।
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