राज्य में स्वच्छ जलाशयों की मछलियों के विक्रय का वस्तु विनियम के लिये प्रस्थापन करना या उसे अभिदर्षित करना 16 जून से 31 अगस्त 2018 तक किया गया प्रतिबन्धित

राज्य में स्वच्छ जलाशयों की मछलियों के विक्रय का वस्तु विनियम के लिये प्रस्थापन करना या उसे अभिदर्षित करना 16 जून से 31 अगस्त 2018 तक किया गया प्रतिबन्धित

सवाई माधोपुर 14 जून। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम 16) की धारा 7 एवं राजस्थान मत्स्य क्षेत्र नियम 1958 के नियम 11- द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार सम्पूर्ण राज्य में 16 जून से 31 अगस्त 2018 तक स्वच्छ जलाशयों की मछलियों का विक्रय का वस्तु विनियम के लिये प्रस्थापन करना या उसे अभिदर्षित करना तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्धित करती है।
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