गड़बड़ियां पाए जाने पर बन्द कर दिए जाएंगे ई मित्र कियोस्क

गड़बड़ियां पाए जाने पर बन्द कर दिए जाएंगे ई मित्र कियोस्क

चित्तौड़गढ़, 9 जुलाई/ई मित्र परियोजना के अन्तर्गत संचालित कियोस्कों के सुगम संचालन प्रबन्धन को बेहतर बनाने के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने वित्तीय अनियमितता, लापरवाही और गड़बड़ियां पाए जाने पर कियोस्क को स्थाई रूप से बन्द कर दिए जाने को लेकर कड़े आदेश जारी किए हैं।
जिला कलक्टर एवं जिला ई मित्र सोसायटी की अध्यक्ष शिवांगी स्वर्णकार ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभागीय विशिष्ट शासन सचिव द्वारा जारी आदेशों की जानकारी देते हुए बताया कि ई-मित्र परियोजना के सन्दर्भ में ई-मित्र कियोस्क द्वारा आमजन से सेवा हेतु विभाग द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल किये जाने को विभाग द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया है।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के चित्तौड़गढ़ के उप निदेशक ने पूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि ई-मित्र कियोस्क द्वारा अधिक राशि लेने पर प्रार्थी द्वारा 181 या राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर कियोस्क के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जा सकेगी। शिकायत प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट (एसडीओ) द्वारा शिकायत की जांच की जायेगी तथा आवश्यक होने पर प्रार्थी एवं ई-मित्र कियोस्क धारक को व्यक्तिशः सुनवाई हेतु बुलाया जाएगा।
एसडीएम/एसडीओ द्वारा प्रकरण की जांच करवाकर तथा सही पाये जाने पर 7 दिवस में निर्णय कर कियोस्क के विरूद्ध चरणबद्ध उत्तरोत्तर कार्यवाही की जाएगी। इसके अनुसार प्रथम बार शिकायत प्राप्त होने पर एसडीओ अपने एसएसओ आईडी से ई-साईन कर कियोस्क को 07 से 15 दिन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं अथवा कियोस्क पर एक हजार से लेकर पाँच हजार रुपए तक की शास्ति आरोपित कर सकते हैं अथवा दोनों शास्ति आरोपित कर सकते हैं।
द्वितीय बार शिकायत प्राप्त होने पर जांच अधिकारी अपने एसएसओ आईडी से ई-साईन कर कियोस्क को 15 से 30 दिन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं अथवा कियोस्क पर 10 से लेकर 50 हजार रुपए तक की शास्ति आरोपित कर सकते हैं अथवा दोनों शास्ति आरोपित कर सकते हैं।
तृतीय शिकायत प्राप्त होने पर जांच अधिकारी अपने एसएसओ आईडी से ई-साईन कर कियोस्क को स्थाई रूप से बन्द कर ब्लेकलिस्ट कर सकते हैं। इस संबंध में कियोस्क जिला कलक्टर को अपील कर सकता है एवं जिला कलक्टर द्वारा 30 दिन में निर्णय कर अपील का निस्तारण किया जाएगा। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया ई-मित्र पोर्टल पर ऑनलाईन की जायेगी तथा ई-मित्र कियोस्क धारक द्वारा शास्ति नहीं जमा करवाने की स्थिति में कियोस्क को बन्द कर दिया जाएगा।
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