बाल विवाह की करें प्रभावी रोकथाम- राजेन्द्र भट्ट

बाल विवाह की करें प्रभावी रोकथाम- राजेन्द्र भट्ट

भीलवाडा, 31 मई/ जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र भट्ट ने जिले में बाल विवाह जैसी घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए उनके प्रभावी रोकथाम के निर्देश प्रदान किये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों, जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग, नगर परिषद, जिले की नगर पालिकाओं के अधिशाषी अधिकारियों तथा पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को पत्रा जारी कर बाल विवाह के आयोजन की प्रभावी रोकथाम हेतु जारी निर्देशों की कडाई से पालना करने के निर्देश दिये हैं।
उन्होंने ग्राम एवं तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, ग्राम पंचायत सचिवों, ग्रामसेवक, महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षकों, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, अध्यापकों, पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों तथा वार्ड पंचों के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं आमजन को जानकारी कराते हुए जनजागृति उत्पन्न करने और बाल विवाह रोके जाने की कार्यवाही करने को कहा है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बाल विवाह की रोकथाम हेतु ब्लॉक एवं जिला स्तर पर कार्य योजना बनाकर विभिन्न सहायता समूहों, महिला समूहों, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाडी कार्यकर्ता, साथिन आदि के कोर गु्रप को सक्रिय करने विवाह संपन्न कराने में सहयोगी हलवाई, बेण्ड, पंडित, टेंट व्यवसायी, प्रिन्टिंग प्रेस आदि का सहयोग लेने के निर्देश भी दिये हैं। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर सूचना बॉक्स रखने एवं नियंत्रण कक्ष स्थापित करने को भी कहा है।
श्री भट्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि बाल विवाह की रोकथाम के संबंध में अपने अपने क्षेत्रा में समुचित कार्यवाही करें तथा सूचना प्राप्त होने पर सक्षम अधिकारी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही भी करें । जिनके क्षेत्र में बाल विवाह संपन्न होने की घटना होती है उस क्षेत्रा के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों एवं संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।
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