आरटीआई के तहत सूचना नहीं देने पर कलक्टर से की शिकायत

आरटीआई के तहत सूचना नहीं देने पर कलक्टर से की शिकायत

बारां 22 अप्रेल। लोक सूचना अधिकारी द्वारा दो माह गुजर जाने के बावजूद सूचना नहीं देने पर गुरूवार को पीड़ित की ओर से जिला कलक्टर को शिकायत कर कार्यवाही की मांग की गई है। कलमंडा हाल तेल फैक्ट्री निवासी बुद्धिप्रकाश बैरवा ने शिकायत में बताया कि 06 फरवरी 2018 को तहसीलदार के आदेश से एक मृत्यु प्रमाण पत्र हरल्या मोग्या पुत्र सुखलाल निवासी कलमंडा का जारी किया गया था। इसमें हरल्या की मृत्यु 5 फरवरी 1984 को होना बताया गया है। जबकि उस व्यक्ति द्वारा 12 दिसम्बर 1995 को उसके खाते की कृषि भूमि की रजिस्ट्री शिकायतकर्ता के नाम करवाई गई थी। जो 12 दिसम्बर 1995 तक जीवित होने का पक्का सबूत है। लेकिन यह मृत्यु प्रमाण पत्र मिलीभगत व फर्जी दस्तावजों के आधार पर जारी किया गया था। जिसकी शिकायत 21 जनवरी को जिला कलक्टर से की जा चुकी है। वहीं शिकायतकर्ता द्वारा 22 फरवरी.को लोक सूचना अधिकारी से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अतंर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर इस मामले में सूचना चाही गई थी। लेकिन कई बार व्यक्तिगत सम्पर्क करने के बावजूद शिकायतकर्ता को संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। जबकि अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि एक माह में सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पत्र में लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर कार्यवाही की मांग की गई हैं ।
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