भामाशाह प्लेटफार्म पर मिले लाभों का सुनाया जाएगा प्रतिवेदन

भामाशाह प्लेटफार्म पर मिले लाभों का सुनाया जाएगा प्रतिवेदन

उदयपुर, 14 नवंबर/जिले के 17 ब्लॉकों की समस्त 544 ग्राम पंचायतों पर 21 नवंबर को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में 1 मई 2017 सें 30 अक्टूबर 2017 तक ग्राम पंचायतवार लाभार्थियों को भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से विभिन्न डीबीटी योजनाओं के तहत राज्य सरकार द्वारा दिये गये समस्त लाभों का ब्यौरा पढकर सुनाया जायेगा।
जिला भामाशाह अधिकारी पुनीत शर्मा ने बताया कि इस दौरान यदि किसी प्रकार की आपत्तियां हो तो उनका संलग्न प्रपत्र में इंद्राज कर यथा संभव मौके पर ही आवश्यक निराकरण किया जाएगा और किसी आपत्ति का मौके पर निराकरण संभव न हो, तो ऐसी आपत्तियों को संबंधित ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/सांख्यिकी निरीक्षक को यथोउचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाएगा। नरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं राशन के लाभार्थी जो भामाशाह प्लेटफॉर्म से लाभ प्राप्त नही कर रहे हैं उनका ग्राम पंचायतवार डेटा भामाशाह पोर्टल से उपलब्ध करवाया जायेगा और ऐसे सभी लाभार्थियों को ग्राम सभा में आमंत्रित कर भामाशाह प्लेटफॉर्म से बैंक खाते में सीधे लाभ प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित कर लाभार्थियों के डेटा में भामाशाह संख्या, आधार एवं बैंक विवरण सीड किया जायेगा।
इसके लिए 15 से 21 नवम्बर  तक ग्राम पंचायत पर अधिकृत ई-मित्र ग्राम सभा स्थल पर भामाशाह नामांकन, सीडिंग व माईक्रो एटीएम से आहरण की सुविधा की जायेगी। ग्राम सभा में अवितरित रूपे कार्डों के वितरण की व्यवस्था की जायेगी।
राजस्थान भामाशाह अधिनियम 2017
राज्य सरकार द्वारा ”राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) अधिनियम-2017 दिनांक 15 अगस्त .2017 से लागू किया जा चुका है, जिसकी धारा 10 से 12 तथा 15 के अनुसार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकाओं, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम धारा 7 के अधीन, भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से दी जानें वाली सेवाओं की सूची अधिसूचित किये जाने का प्रावधान है। राजस्थान भामाशाह अधिनियम ,2017 की धारा 12 के अनुसार वर्तमान में विभिन्न विभागों कि 161 लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवा परिदान के लिये भामाशाह नामांकन किया जाना अनिवार्य है।
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