जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के बनाई गई अवैध निर्माणाधीन बिल्डिंग को किया सील

जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के बनाई गई अवैध निर्माणाधीन बिल्डिंग को किया सील

जयपुर 07 जून। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-13 के क्षेत्राधिकार में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिना भूरूपान्तरण कराये कृषि भूमि पर बेसमेंन्ट और दो मंजिला ढाचा खडा कर तीसरी मंजिल हेतु पिल्लर निकाल कर निर्माणाधीन वृहद अवैध निर्माणाधीन बिल्ड़िग (स्कुल हेतु) की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्री रघुवीर सैनी ने बताया किजोन-13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित बधाला की ढाणी, ग्राम-उदयपुरिया, टोडी-मोड, तहसील-आमेर के निजी खातेदारी कृषि भूमि में खसरा नं. 163, 164, 165, 166, 283 के हिस्सेदार ने कृषि भूमि पर जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिना भूरूपातरण कराये करीब 110 बाई 95 फीट में बेसमेंट और दो मंजिला ढाचा खडा कर तीसरी मंजिलहेतु पिल्लर निकालकर निर्माणाधीन वृहद अवैध स्कूल हेतु अवैध निर्माण किये जाने पर अवधान में आते ही दिनांक 17.05.2022 को जेडीए एक्ट की धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया; समय-समय पर जप्तियॉ की गयी। आगे अवैध निर्माण नही होने देने हेतु मौके परगार्ड नियुक्त किये गये। कृषि भूमि पर किये गये उक्त वृहद अवैध निर्माण के पुर्ण होकर व्यावसायिक गतिविधियो के प्रारम्भ किये जाने की प्रबल सम्भावनाओ को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 06.06.2022 को धारा 34(क) जेडीए एक्ट के नोटिस जारी कर नियमानुसार आज दिनांक 07.06.2022 को जोन-13 के राजस्व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर उक्त अवैध निर्माण के प्रवेश द्वारो, सिढियों, खिडकियो इत्यादि को जविप्रा की इंजिनियर विंग की सहायता से ईंटो की दीवारो से चुनवाकर पुख्ता सिलिंग कार्यवाही की गई; सम्बन्धित से सिलिंग में जविप्रा के प्रयुक्त संशाधनों के खर्चे की वसूली की जायेगी।

उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-13 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्वव तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
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