12 बीघा भूमि परबसाई गई दो नवीन अवैध कॉलोनियों को पूर्णतः किया ध्वस्त

12 बीघा भूमि परबसाई गई दो नवीन अवैध कॉलोनियों को पूर्णतः किया ध्वस्त

जयपुर 14 नवम्बर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-12 में निजी खातेदारी की करीब 12 बीघाकृषि भूमि पर 02 नवीन अवैध कॉलोनियों का पूर्णतः ध्वस्त किया गया। जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के बने निर्माणाधीन 6 अवैध विलाजो का प्रारभिंक स्तर पर पूर्णतःघ्वस्त किया गया।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्री रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम दहमीकला में मणीपाल यूनिवर्सिटी केपिछे करीब 10 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये ”तेजस्वनी द्वितिय” के नाम से नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के विगत अवकाश के दिनो में मौका पाकर रातों रात बनायी गयी ग्रेवल-मिट्टी की सड़के, व अन्यं अवैध निर्माण करने की सूचना प्राप्त होते ही अविलंब जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से प्रांरभीक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में लगे संसाधनो का नियमानुसार खर्चा-वसूली व कृषि भूमि का गैर कृषि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ अवैध आवासीय कॉलानी बसाने के संबंध में कार्यवाही हेतु धारा 175 राजस्थान कास्तगार अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।

जेडीए द्वारा जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम दहमीकला में मणीपाल यूनिवर्सिटी के पिछे ही दूसरी करीब 02 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये ”तेजस्वनी प्रथम” के नाम से नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के विगत अवकाश के दिनो में मौका पाकर रातों रात बनायी गयी ग्रेवल-मिट्टी की सड़के, व अन्यं अवैध निर्माण करने की सूचना प्राप्त होते ही अविलंब जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से प्रांरभीक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।

संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में लगे संसाधनो का नियमानुसार खर्चा-वसूली व कृषि भूमि का गैर कृषि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ अवैध आवासीय कॉलानी बसाने के संबंध में कार्यवाही हेतु धारा 175 राजस्थान कास्तगार अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।

उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-13, 04 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

इसी प्रकार जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित बिंदायका के पास ग्राम पिण्डलोई मे गैर अनुमोदित आवासीय योजना स्वपन लोक में बिना जेडीए कीअनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लघन कर विगत अवकाश के दिनो में मौका पाकर रातों-रात अवैध रूप से एक साथ बन रहे निमार्णाधीन 6 अवैध विलाजो के अवैध निर्माण को प्रारभिक स्तर पर ही अविलंब जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-13, 04 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
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