तीन बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी को किया ध्वस्त, अन्य स्थानों से अतिक्रमण हटाए

तीन बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी को किया ध्वस्त, अन्य स्थानों से अतिक्रमण हटाए

जयपुर 27 दिसम्बर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-14 सुओमोटो के तहत जोन-पी.आर.एन. (नॉर्थ), में गंगासागर-ए कॉलोनी की रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन-14 में सीता नगर-5 कोलॉनी की रोड़ सीमा को करावाया अतिक्रमण मुक्त। रोड़ सीमा के करीब 158 अतिक्रमणों, चबूतरें, लोहें के एंगल, जालिया, दीवारों से निर्मित एनक्लोजर, इत्यादि को हटवाया जाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन-11 में निजी खातेदारी करीब 03 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी कापूर्णतः ध्वस्त किया गया। जोन-08 व 11 व 12 में भी अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्री रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-पीआरएन-नोर्थ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डी.बी. सिविल रिट पिटीशन न. 7688/2019 सु.ओ.मोटो के तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रवर्तन प्रकोष्ठ के द्वारा आज दिनांक 26.12.2022 को जोन-पी.आर.एन. (नॉर्थ) के क्षेत्राधिकार में अवस्थित गंगासागर-ए कॉलोनी में मकान के आगे रोड़ सीमा के दोनों तरफ करीब 150 स्थानों पर अतिक्रमण कर बनाये गये 70 चबूतरे व 80 स्थानों पर लॉन हेतु लगाये गए एंगल, जालिया/दीवारों से निर्मित एनक्लोजर इत्यादि अवैध निर्माण-अतिक्रमणों को जोन-पी.आर.एन. (नॉर्थ) के क्षेत्र की राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्त द्वारा जेसीबी मशीन व मजूदरों की सहायता से पूर्णतःध्वस्त किया जाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-पी.आर.एन. (नॉर्थ), 12 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्त द्वारा सम्पादित की गई।

जेडीए द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डी.बी. सिविलरिट पिटीशन न. 7688/2019 सु.ओ.मोटो के तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम मे प्रवर्तन प्रकोष्ठ के द्वारा आज दिनांक 27.12.2022 को जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित सीता नगर-5, कॉलोनी में मकानों के आगे रोड़ सीमा पर करीब 08 स्थानों पर अतिक्रमण कर बनाये गये 06 चबूतरे व 02 स्थानों पर लॉन हेतु लगाये गएएंगल, जालिया/दीवारों से निर्मित एनक्लोजर इत्यादि अवैध निर्माण-अतिक्रमणों को जोन-14 की राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्त द्वारा जेसीबी मशीन व मजूदरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-14, 08 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्त द्वारा सम्पादित की गई।

जेडीए द्वारा जोन-11 के क्षेत्राधिकार में डिग्गी-मालपुरा रोड पर अवस्थित गॉव -रातल्यिा उर्फ रघुनाथपुरा में करीब 03 बीघानिजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिना नक्शें पास करायें एवं बिना भूरूपान्तरण करायें ‘‘लीलावत मार्केट’’ के नाम से विगत दिवसों में मौका पाकर रातों रात बनायी मिट्टी-ग्रेवल सडके, नींव खोदकर बाउन्ड्रीवाल तथा अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर प्रारम्भिक स्तर पर ही आज जोन-11 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-11, 08 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में लगे संसाधनो का नियमानुसार खर्चा-वसूली व कृषि भूमि का गैर कृषि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ अवैध आवासीय कॉलानी बसाने के संबंध में कार्यवाही हेतु धारा 175 राजस्थान कास्तगार अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी। नवीन अवैध कॉलोनियॉ पर ’’जीरो टोलरेंस” की नीति के तहत अविलंब विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। फलतः वर्तमान में प्रभावी अंकुश स्थापित हुआ है।

नवीन अवैध कॉलोनी बसाने वाले मास्टर प्लॉन अथवा जोनल प्लॉन अथवा सेक्टर प्लॉन की पालना नही करते; भू रूपान्तरण करवाये बिना कृषि भूमि पर ही कई दफा लगती हुई सरकारी भूमि को भी सम्मिलित करते हुए अवैध कॉलोनीयॉ का सृजन कर देते है; पार्क-सुविधा क्षेत्र का भी प्रावधान नही करते। फलतः न केवल अनियोजित विकास होता हैअपितु खरीददार के जीवनभर की गाढी कमाई को दाव पर लगा देते है, वे जीवन भर समस्याओं से जूझने को मजबूर हो जाते है। सरकार-जविप्रा को रेवेन्यू प्राप्त नही होता।

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डी.बी. सिविल रिट पिटीशन न. 7688/2019 सु.ओ.मोटो के तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम मे प्रवर्तन प्रकोष्ठ के द्वारा आज दिनांक 27.12.2022 को जोन-08, 11 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित मुहाना सब्जी मण्डी गेट नम्बर-01 केशवपुरा से मुहाना मण्डी मोड तक करीब 2.5 कि.मी. तक मुख्य रोड सीमा के दोनों तरफ करीब 325 स्थानों पर अतिक्रमण कर लगाये गये 75 होर्डिंग-साइन बोर्ड, 125 थड़िया-ठेले, 25 स्थानों पर झुग्गी-झोपड़िया, तिरपाल, टीन शेड, करीब 100 गाड़ियों का कबाड़, टायर, पत्थर, मिट्टी की कच्ची डोल इत्यादि चिन्हित स्थायी/अस्थायी किये गये अवैध अतिक्रमणों को आज दिनांक-27.12.2022 को जोन-08, 11 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जे.सी.बी. मशीन मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर मुख्य रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

जेडीए द्वारा जोन-12 के क्षेत्राधिकार में पर अवस्थित हातोज स्टेंड ग्राम हातोज में कालवाड़ रोड़ पर करीब 1000 वर्ग गज निजीखातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के विगत दिवसो में मौका पाकर रातों-रात व्यवसायिक प्रयोजनार्थ निर्माणाधीन गोदाम के लिए लोहे के पिल्लर खडेकर बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण किए जाने कि सूचना प्राप्त होते ही प्रारम्भिक स्तर पर ही जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्त द्वारा जेसीबी मशीन व मजूदरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया गया। जोन-12 के क्षेत्राधिकार निमहेडा में विनायक सिटी के पास अवस्थित करीब 400 वर्ग गज निजीखातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के विगत दिवसो में मौका पाकर रातों-रात व्यवसायिक प्रयोजनार्थ निर्माणाधीन 2 दुकानो के लिए ब्लॉक बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण किए जाने कि सूचना प्राप्त होते ही प्रारम्भिक स्तर पर ही जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्त द्वारा जेसीबी मशीन व मजूदरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया गया।
  • Powered by / Sponsored by :