जेडीए भूमि को करवाया अतिक्रमण मुक्त, अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया विफल

जेडीए भूमि को करवाया अतिक्रमण मुक्त, अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया विफल

जयपुर, 25 जून। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शनिवार को कार्रवाई करते हुए जोन 05 में 04 दुकानों को सील किया, जोन 02 में जेडीए स्वामित्व की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मुक्त करवाया एवं निजी भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जाने के लिए बिना किए गए अवैधनिर्माणों को ध्वस्त किया एवं जोन 13 में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया।

मुख्यनियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-05 के क्षेत्राधिकार दुर्गापुरा में अवस्थित गैर अनुमोदित आवासीय योजना माधव नगर में भूखंड संख्या 52 में करीब 58.8 बाई 11 वर्ग फीट मे जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के 4 दुकानों का अवैधनिर्माण कर आवासीय में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की बार-बार शिकायते प्राप्त होने पर नियमानुसार दिनांक 03.2.2021 को धारा 32, 33 jda एक्ट का नोटिस दिए जाने के उपरांत भी प्रथम मंजिल का निर्माण करने पर दिनांक 13.04.2022 को पुनःधारा 32-33 जेडीए एक्ट का नोटिस दिये जाने के उपरांत भी आवासीय भूखण्ड में व्यावसायिक गतिविधियां प्रारम्भ करने पर दिनांक 24.06.2022 को धारा 34(क) जेडीए एक्ट का नोटिस जारी कर उक्त चारो दुकानों के शटरो को बंद कर ताले, सील चपड़ी लगाकर सील किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की गई।

जोन-02 क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम- आकेड़ा के खसरा न. 78,79, 80,81 ज. वि. प्रा.स्वामित्व की गैर मुमकिन नहर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर नींव भरकर करीब 300-400 फीट दीवार बनाये जाने सूचना प्राप्त होने पर अविलम्ब जोन टीम को निशादेही में JCB की सहायता से धवस्तीकरण की कार्यवाही की जाकर सरकारी गैर मुमकिन नहरी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

जोन-02 में ही अवस्थित ग्राम-आकेड़ा में हाईवे से लगते हुए करीब 2 बीघा कृषि भूमि पर बिना भू-रूपान्तण करवाये ज. वि. प्रा. कि बिना अनुमति एवं स्वीकृति के डाली गई ग्रेवल सड़क व अन्य अवैध निर्माण कर बसायी जा रही नवीन अवैध कॉलोनी की सुचना प्राप्त होते ही अविलम्ब जेसीबी की सहायता से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

प्रवर्तन शाखा नवीन अवैध कॉलोनी बसाने को ‘ Zero Tolerance’ की नीति के तहत अविलंब ध्वस्तीकरण कर प्रभावी विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर रही है।

वर्ष- 2019 से आज अब तक 492 नवीन अवैध कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण सुनिश्चित किया जा चुका हैं।

जोन-13 क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम-उदयपुरिया, टोडी-मोड़ पर श्री श्याम ऐसोसियट द्वारा संचालित क्रेसर-रोड़ी खनन व्यवसाय से लगती जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 26 गैरमुमकिन पहाड़ करीब 5 बीघा सरकारी भूमि पर श्री श्याम एसोसियेट द्वारा करीब 20 वर्षो से अतिक्रमण कर 4 कमरे बनाकर, धर्मकांटा, क्रेसर मशीन लगाकर, डस्ट, रोड़ी डालकर कर अतिक्रमण करने की सूचना प्राप्त होने पर अविलम्ब जोन टीम को निशादेही में JCB की सहायता से धवस्तीकरण की कार्यवाही की सुनिश्चित की जा रही हैं।

जविप्राकी सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाकर जविप्रा स्वामित्व के बोर्ड लगवायेजायेगे।

प्रवर्तनशाखा सरकारी भूमि के मामलो में ‘ Zero Tolerance’ की नीति के तहत अविलंब ध्वस्तीकरणकर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की प्रभावी विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चितकर रही है।

वर्ष- 2019 से आज अब तक 2066.5 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा चुकाहै।
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