युवा सम्बल योजना से मिलेगा बेरोजगारों को आर्थिक सम्बल

युवा सम्बल योजना से मिलेगा बेरोजगारों को आर्थिक सम्बल

धौलपुर, 14 जनवरी। मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2021 के संबंध में जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन जिला कलक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया। बैठक में उन्होंने बताया कि जो लाभार्थी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करेगें उनको राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम से तीन माह का कौशल प्रशिक्षण और इसके पश्चात् राजकीय कार्यालय में चार घंटे प्रतिदिन की इंटर्नशिप की अनिवार्यता की गई है। उन्होंने सभी विभागों को उनकी मांग अनुरूप आशार्थियों की सूची उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। जिससे बेरोजगार आशार्थियों को उनकी सुविधानुसार नजदीक विभाग में इन्टर्नशिप की सुविधा उपलब्ध हो सके तथा बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हो सकें। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए विभाग के अधिकारियों को मेडीकल क्षेत्र से संबंधित बेरोजगार भत्ता प्राप्त आशार्थियों की सूची भिजवाने के निर्देश दिए। ताकि उन्हें कोविड के दौरान बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु चिकित्सा संस्थानों में लगाया जा सके।
बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले आशार्थियों को प्रतिदिन चार घंटे राजकीय विभागो/उपक्रमों में इंटर्नशिप की अनिवार्यता है। मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2021 राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है, योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आशार्थियों को इंटर्न करवाने के लिए समस्त जिला स्तरीय कार्यालयों में लगवाया जाएगा। इस योजना के तहत पात्र पुरुष आशार्थी को चार हजार रुपये और महिला व निशक्तजन आशार्थी को 4500 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जाएगा।
जिले में बेरोजगारी भत्ता लेने वाले सभी आशार्थियों को 1 जनवरी से राजकीय कार्यालयों में 4 घंटे इंटर्नशिप अनिवार्य रूप से करनी होगी। इसके अभाव में बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बेरोजगारी भत्ता लेने वाले सभी आशार्थियों को अपने प्रोफेशनल कोर्स के प्रमाण पत्रा खुद की एसएसओ आईडी से रोजगार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। साथ ही इंटर्नशिप के लिए सहमति को भी अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें 1 जनवरी से भत्ता नहीं मिलेगा।
अकुशल बेरोजगारों को प्रशिक्षण लेने के बाद ही भत्ता मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह कौशल प्रशिक्षण न्यूनतम 3 माह का अनिवार्य होगा। कौशल प्रशिक्षण आरएसएलडीसी के माध्यम से एवं उसके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों का मान्य होगा। यदि किसी आवेदक ने पूर्व में ही प्रोफेशनल कोर्स यथा बीएड, बीटेक, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा इत्यादि डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट किया हुआ हो तो तीन माह के कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि पात्रा पुरुष प्रार्थी को 4 हजार रुपए प्रतिमाह तथा महिला को 4500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जा सकेगा। भत्ता दो वर्ष की अधिकतम अवधि अथवा रोजगार पाने तक के लिए किया जाएगा। अगर आशार्थी अपात्रा हो जाता है तो उसका भत्ता बंद किया जाएगा। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सुदर्शन सिंह तौमर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, जिला रोजगार अधिकारी रघुवीर सिंह मीणा, जिला परिवहन अधिकारी मनोज वर्मा सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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