’मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’, नवीन पंजीकरण की समय सीमा 31 मई तक बढ़ी

’मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’, नवीन पंजीकरण की समय सीमा 31 मई तक बढ़ी

धौलपुर, 9 मई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में आमजन के रूझान से लगातार बढ़ रही पंजीकरण संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने योजना में पुनः एवं नवीन पंजीकरण की समय सीमा 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गोपाल प्रसाद गोयल ने बताया कि अब जिले के वो सभी परिवार जिनका या तो योजना में रजिस्ट्रेशन नही हुआ है या योजना में जिनकी बीमा अवधि खत्म हो गई है वे सभी 31 मई तक 850 रूपये में नजदीकी ई-मित्रा केन्द्र के या स्वयं अपनी एसएसओ आईडी से योजना में अपना और अपने परिवार का पंजीकरण करवा सकते है। चिरंजीवी योजना में जुड़ने वाले परिवारों को 10 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा तथा , 5 लाख रूपये का दुर्घटना बीमा, एवं परिवार की महिला मुखिया को मुख्यमंत्रा डिजिटल सेवा योजना के तहत तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हर परिवार को चिरंजीवी योजना से जुडने की अपील की जिससे कभी बीमार होने या दुर्घटना होने पर परिवार को बडे़ आर्थिक खर्च की चिंता ना रहे। उन्होंने बताया कि आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए अब लीवर ,हार्ट, किडनी, बोनमेरो ट्रांसप्लांट, कॉकलियर इम्प्लांट, नी रिप्लेसमेंट , हिप रिप्लेसमेंट जैसे महंगे इलाज भी योजना में अब निःशुल्क उपलब्ध है। इन नए इलाज के जुड़ने के साथ ही अब योजना में पैकेजेज भी 1597 से बढ़कर 1633 हो गए है। प्रदेश के लोगो को उनके घरों के पास ही गुणवत्तापूर्ण इलाज निःशुल्क मिलें इसके लिए योजना से लगातार प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ा जा रहा है। योजना से अब तक प्रदेश के 807 सरकारी और 783 निजी अस्पताल जुड़ चुके है।

’योजना में पंजीकृत परिवारों को 5 लाख रूपये का निशुल्क दुर्घटना बीमा भी’
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमीत परिवारो को दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्तिथि में आर्थिक सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्रा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार योजना के पात्र लाभार्थी होंगे और बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थाई पूर्ण क्षति होने पर पांच लाख रूपये तक का आर्थिक सम्बल प्रदान किया जाएगा।
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