दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान के लिए विशेष निर्देश जारी
बांसवाड़ा, 3 मई/जिले की समस्त पंचायत समितियों की विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित हो रहे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान के शिविरों के संबंध में आ रही व्यावहारिक समस्याओं को लेकर जिला कलक्टर भगवतीप्रसाद ने सभी सम्बद्ध अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं।
जिला कलक्टर ने अतिरिक्त मुख्य सचिव सुदर्शन सेठी द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में इस कार्य में लगे सभी सम्बद्ध अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे ऐसी आबादी भूमि जिसका इन्द्राज वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत के नाम नहीं हुआ है, उनका इन्द्राज तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायत के नाम करवाएं तथा इस भूमि की मिसल, जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस संबंधित ग्राम पंचायत को दिलवाया जाना भी सुनिश्चित करें ताकि पंचायत द्वारा पट्टे जारी करने की कार्यवाही की जा सके।
उन्होंने अभियान अवधि में आयोजित होने वाले निर्धारित शिविर दिवस से 7 दिन पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत को आबादी भूमि का सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी करवाया जाकर नजरी नक्शा ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिये हैं। इसी प्रकार प्रत्येक सोमवार एवं गुरूवार को ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाले शिविरों में तहसीलदार एवं पटवारी को उस क्षेत्र की डी.एल.सी. दर लेकर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव सुदर्शन सेठी द्वारा जिला कलक्टर को भेजे पत्र में बताया गया है कि वर्तमान में अधिकांश पंचायतों में आबादी विस्तार हेतु आगोर/चरागाह/वन विभाग की भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई राजकीय भूमि उपलब्ध नहीं है अथवा काफी अधिक संख्या में आबादी आगोर/चरागाह/वन की भूमियों में बस गई हैं तथा जिन्हें हटाया जाना संभव नहीं है, नियमों के परिप्रेक्ष्य में ऐसी भूमियों संबंधित पंचायत को हस्तान्तरण कराने और यदि आवश्यक हो तो नियमानुसार बदलाव, वैकल्पिक भूमि परिवर्तित प्रस्ताव निर्णय हेतु समक्ष स्तर पर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिला कलक्टर ने अतिरिक्त मुख्य सचिव सुदर्शन सेठी द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में इस कार्य में लगे सभी सम्बद्ध अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे ऐसी आबादी भूमि जिसका इन्द्राज वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत के नाम नहीं हुआ है, उनका इन्द्राज तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायत के नाम करवाएं तथा इस भूमि की मिसल, जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस संबंधित ग्राम पंचायत को दिलवाया जाना भी सुनिश्चित करें ताकि पंचायत द्वारा पट्टे जारी करने की कार्यवाही की जा सके।
उन्होंने अभियान अवधि में आयोजित होने वाले निर्धारित शिविर दिवस से 7 दिन पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत को आबादी भूमि का सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी करवाया जाकर नजरी नक्शा ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिये हैं। इसी प्रकार प्रत्येक सोमवार एवं गुरूवार को ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाले शिविरों में तहसीलदार एवं पटवारी को उस क्षेत्र की डी.एल.सी. दर लेकर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव सुदर्शन सेठी द्वारा जिला कलक्टर को भेजे पत्र में बताया गया है कि वर्तमान में अधिकांश पंचायतों में आबादी विस्तार हेतु आगोर/चरागाह/वन विभाग की भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई राजकीय भूमि उपलब्ध नहीं है अथवा काफी अधिक संख्या में आबादी आगोर/चरागाह/वन की भूमियों में बस गई हैं तथा जिन्हें हटाया जाना संभव नहीं है, नियमों के परिप्रेक्ष्य में ऐसी भूमियों संबंधित पंचायत को हस्तान्तरण कराने और यदि आवश्यक हो तो नियमानुसार बदलाव, वैकल्पिक भूमि परिवर्तित प्रस्ताव निर्णय हेतु समक्ष स्तर पर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
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