काया लेम्पस् एवं मिनी बैंक में वित्तीय अनियमितता पर एफआईआर दर्ज

काया लेम्पस् एवं मिनी बैंक में वित्तीय अनियमितता पर एफआईआर दर्ज

उदयपुर, 8 नवंबर/काया लेम्पस एवं मिनी बैंक में वित्तीय अनियमितता के एक मामले में दी उदयपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैक लिमिटेड की शाखा गिर्वा के शाखा प्रबन्धक द्वारा गोवर्धन विलास थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
उदयपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैक के वरिष्ठ प्रबंधक (प्रशासन) के.एल. शर्मा ने बताया कि बैक की गिर्वा शाखा की प्रबन्धक श्रीमती लक्ष्मी सोलंकी द्वारा काया वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि. काया के वर्तमान व्यवस्थापक अरूण कुमार मीणा, सेवानिवृत व्यवस्थापक धर्मेन्द्र श्रीमाली एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा लेम्पस् एवं मिनी बैक में वित्तीय अनियमितता कर गरीब जनता की धनराशि के गबन किये जाने से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं 406 के अन्तर्गत पुलिस थाना गोवर्धन विलास में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है ।
उन्होंने बताया कि दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि काया वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि. काया में अरूण कुमार मीणा, व्यवस्थापक हैं जो लेम्पस् एवं मिनी बैक का संचालन करते हैं, के विरूद्ध समिति के ऋणी सदस्यों द्वारा स्वीकृत ऋण राशि का भुगतान नहीं करके स्वयं गबन करने व समिति क्षेत्र के जमाकर्ताओं के द्वारा समिति में अपनी जमाओं की परिपक्वता अवधि के पश्चात् भी भुगतान नहीं करने के संबध में समिति कार्यक्षेत्र के सदस्यों द्वारा बैक को प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अवगत करवाया गया था । समिति ने प्रस्तुत शिकायतों के अनुसार पाया कि 24 सदस्यों के लगभग 15 लाख रूपये की अमानतें नही लौटायी गयी हैं । इस संबध में बैक की शाखा प्रबन्धक श्रीमती लक्ष्मी सोलंकी द्वारा काया समिति के वर्तमान में कार्यरत व्यवस्थापक अरूण कुमार मीणा, सेवानिवृत व्यवस्थापक धर्मेन्द्र श्रीमाली एवं काया समिति के संचालक मण्डल सदस्यों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गयी है ।
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