उपखंड मलारना डूंगर क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

उपखंड मलारना डूंगर क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

सवाई माधोपुर 8 फरवरी। मलारना डूंगर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) मनोज कुमार वर्मा ने दंड संहिता प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उपखंड मलारना डूंगर की राजस्व सीमाओं के भीतर संपूर्ण क्षेत्र में जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए के लिए धारा 144 लागू की है।
उन्होंने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए है कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से अपने साथ सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार के आग्नेयात्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बंदूक, तथा अन्य धारधार हथियार तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार आदि एवं अस्त्र लाठी आदि ना ही साथ लेकर चलेगा एवं ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्षन करेगा, ना ही उपयोग करेगा। आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। वह व्यक्ति जो अपाईज व अतिवृद्ध है वे लाठी का सहारा ले सकेंगे। साथ ही सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाणा धारण करने के लिए छूट रहेगी। यह आदेश उन व्यक्तियों पर जो राजकीय ड्यूटी के दौरान अपने पास हथियार रखने को अधिकृत है पर लागू नही होगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक अथवा किसी जाति/वर्ग/समुदाय विशेष को ठेस पहुंचाने वाले पोस्टर, पंपलेट या अन्य सामग्री का प्रकाशन एवं वितरण नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई वक्तव्य/संप्रेषण जिससे किसी जाति/वर्ग/ समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे या सामुदायिक/सांप्रदायिक सद्भाव पर विपरीत प्रभाव पडे जारी नहीं करेगा। समाचार पत्रों के माध्यम से सन्देश, दूरभाष सन्देश मोबाइल सन्देश, एसएमएस, ई मेल, सोषल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से किए गए इस प्रकार के संप्रेषण भी प्रतिबंधित होंगे। अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ इस आदेश की अवहेलना मानते हुए कार्यवाही की जाएगी । उन्होंने आदेश में बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का रास्ता रोका जाना, रेल रोकना, सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करना, आमजन के जान व माल को क्षति पहुंचाना या नागरिकों के किसी वर्ग के मौलिक/संवेधानिक या विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह अथवा संगठन कोई ऐसी गतिविधियां नहीं करेगा जिससे यातायात, आम आदमी की आवाजाही बाधित होती हो तथा ना ही ऐसी कोई गतिविधि करेगा जिससे आवष्यक सेवाएं जैसे विद्य़ुत, पेयजल आपूर्ति, चिकित्सा आदि प्रभावित होती हो।
किसी भी एक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। उपखंड मलारना डूंगर के क्षेत्राधिकार में कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अनुमति लिए बिना सार्वजनिक स्थल पर सभा नहीं करेंगें एवं जुलूस नहीं निकालेंगे। किंतु यह प्रतिबंध विवाह समारोह तथा शवयात्रा के लिए लागू नहीं होगा।
आदेश में यह भी बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य किसी को सेवन करवाएगा अथवा न ही मदिरा सेवन हेतु दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और न ही इस हेतु किसी को दुष्प्रेरित करेगा। यह आदेश 8 फरवरी को अपरान्ह चार बजे से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।
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