नहीं रूक सकेंगे बाहरी राजनैतिक व्यक्ति

नहीं रूक सकेंगे बाहरी राजनैतिक व्यक्ति

सवाई माधोपुर 6 दिसम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी पी.सी.पवन ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2018 के तहत मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्वसे किसी भी बाहरी राजनैतिक व्यक्ति को उस विधानसभा क्षेत्र में रूकने की अनुमति नहीं रहेगी, यदि वह उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता नहीं है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनैतिक दल के अभियान को मजबूत करने हेतु राजनीतिक कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता, जुलूस कार्यकर्ता, अभियान कार्यकर्ता यदि निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए हैं और उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं तो उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहना चाहिए क्योंकि अभियान समाप्त होने के पश्चात उनकी उपस्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के माहौल को प्रभावित कर सकती है। उन्हांने बताया कि बाहरी व्यक्ति के ठहराव पर निगरानी रखने के लिए जिले के लॉज, होटल, धर्मशाला व अतिथि गृहों में रहने वाले लोगों की सूची पर निगरानी रखी जाएगी साथ ही निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में जांच चौकियों पर बाहर से आने वाले वाहनों की आवाजाही पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी ।
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