राजस्थान गुण्डा एक्ट के तहत सात गुण्डों को किया जिला बदर

राजस्थान गुण्डा एक्ट के तहत सात गुण्डों को किया जिला बदर

जयपुर 04 मार्च 2021। श्री परिस देशमुख पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर ने बताया कि विभिन्न अपराधों को अन्जाम देकर समाज में भय और आतंक का माहौल निर्मित करने वाले आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों के खिलाफ जिले में लगातार कार्यवाही की जा रही है। इस क्रम में आज जिले से 7 अपराधियों को जिला बदर किया गया है। जिला बदर निष्कासन के दौरान निम्न सभी अपराधियों को 15 दिवस से 2 माह तक की अवधि के लिए जिले की सीमाओं से बाहर निष्कासित किये गये स्थान पर रहना होगा तथा संबंधित थाने में समय-समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। समयावधि पूर्णं होने से पूर्व बिना अनुमति जिला जयपुर की सीमाओं के किसी भाग में प्रवेष नहीं करेंगें।
1. रुपा राम पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति माली उम्र 39 साल निवासी कुडगांव थाना कुडगांव जिला करौली हाल एस-57 फौजी नगर अम्बाबाडी थाना शास्त्रीनगर जयपुर हाल 22/15 सै. 22 एसबीआई बैंक के पिछे हल्दीघाटी मार्ग प्रतापनगर जयपुर।
2. ईश्वरलाल मीणा पुत्र श्री गंगाराम जाति मीणा उम्र 33 साल निवासी भाटावाली ढाणी चावण्ड का मण्ड सायपुरा थाना आमेर जयपुर।
3. निसार खान पुत्र श्री बुन्दु खान जाति मुसलमान उम्र 32 साल निवासी मस्जिद के पीछे मोहल्ला हांडीपुरा थाना आमेर जयपुर।
4. मो.नवाब उर्फ अली पुत्र श्री इब्राहिम जाति मुसलमान उम्र 45 साल निवासी म.न. 2379 बापूबाजार तेलीपाडा थाना माणकचौक जयपुर।
5. बबलू सिंह पुत्र श्री मटरू सिंह जाति बावरिया उम्र 25 साल निवासी प्लाट न. शिकारियों की मोरी घोडा निकास रोड थाना रामगंज जयपुर।
6. राकेश पुत्र श्री भीमसेन जाति कश्यप उम्र 45 साल निवासी म.न. 21, जय दुर्गा स्कूल के आगे वाली गली के सामने कागदीवाडा थाना ब्रह्मपुरी जयपुर।
7. राकेश कोली पुत्र श्री गंगाराम जाति कोली उम्र 54 साल निवासी म.न. 07, पुरोहितपाडा ब्रह्मपुरी थाना नाहरगढ रोड जयपुर।
  • Powered by / Sponsored by :