अनाधिकृत रूप से चैन पुलिंग करने वाले यात्रियों के विरूद्ध उत्तर पश्चिम रेलवे का अभियान, 43 हजार रूपये से अधिक राषि का जुर्माना किया

अनाधिकृत रूप से चैन पुलिंग करने वाले यात्रियों के विरूद्ध उत्तर पश्चिम रेलवे का अभियान, 43 हजार रूपये से अधिक राषि का जुर्माना किया

उत्तर पश्चिम रेलवे क्षेत्राधिकार में सवारी गाड़ीयों में बढ़ती हुई ए.सी.पी. की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए अनाधिकृत रूप से चैन पुलिंग करने वाले यात्रियों पर नजर रखते हुए विशेष अभियान चलाकर दिसम्बर माह में 236 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर रू0 43,555 रू0 का राजस्व प्राप्त किया गया।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री अभय शर्मा के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल विभाग कार्यवाही करते हुए ट्रेन में अनाधिकृत रूप से चैन पुलिंग की घटनाओं की ध्यान मे रखकर विशेष अभियान चलाकर अनाधिकृत रूप से चैन पुलिंग करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर माह दिसम्बर 2019 के दौरान 236 व्यक्तियों को पकड़कर उनके विरूद्ध रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्यवाही कर पकड़े गये व्यक्तियों को माननीय न्यायालय में पेष किया गया, जिनसे कुल 43,555/- रू0 का जुर्माना वसूल किया गया ।
छत पर यात्रा करना भी अपराध है इसी के तहत छत पर यात्रा करने वाले यात्रियों के विरूद्ध दिसम्बर माह में रेलवे अधिनियम की धारा 156 के अन्तर्गत 470 व्यक्तियों के विरूद्ध मामलें दर्ज किये गये, जिनमें से 82 व्यक्तियों से 16,300/- रूपये जुर्माना राषि वसूल की गई तथा 388 व्यक्तियों के विरूद्ध जाँच चल रही है।
रेल यात्रियों से अनुरोध है कि रेलगाड़ियों में इस तरह की अनाधिकृत चैन पुलिंग इससे गाड़ियों की समयपालनता पर प्रभाव पड़ता है तथा छत पर यात्रा करने पर यात्रियों की जान को खतरा रहता है।
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