फसलों को पटवार सर्किल एवं तहसील स्तर पर किया संसूचित

फसलों को पटवार सर्किल एवं तहसील स्तर पर किया संसूचित

झालावाड़ 19 नवम्बर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत रबी 2020-21 मौसम हेतु राज्य सरकार द्वारा 30 जून, 2020 को जारी अधिसूचना के अनुसार झालावाड़ जिले में इस योजना का क्रियान्वयन एसबीआई जनरल इन्श्योरेन्स लिमिटेड कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। जिले के लिए फसलों को पटवार सर्किल एवं तहसील स्तर पर संसूचित किया गया है।
कृषि विभाग के उप निदेशक कैलाश चन्द मीना ने बताया कि पटवार मण्डल पर गेंहूँ व धनिए की फसल को अकलेरा, असनावर, बकानी, डग, गंगधार, झालरापाटन, खानपुर, मनोहरथाना, पचपहाड़, पिड़ावा, रायपुर व सुनेल तहसीलों में, सरसों की फसल को अकलेरा, डग, गंगधार, खानपुर, मनोहरथाना, पचपहाड़, पिड़ावा, रायपुर सुनेल तहसीलों में, चने की फसल को अकलेरा, डग, गंगधार, झालरापाटन, खानपुर, पचपहाड़, पिड़ावा, रायपुर व सुनेल तहसीलों में व मसूर की फसल को पिड़ावा, रायपुर व सुनेल तहसील में संसूचित किया गया है। तहसील स्तर पर सरसों को असनावर, बकानी व झालरापाटन तहसीलों में, मेथी की फसल को डग, गंगधार, पचपहाड़, पिडावा, रायपुर व सुनेल, मसूर की फसल को डग, गंगधार, झालरापाटन, पचपहाड़ तहसीलों में संसूचित किया गया हैं।
कृषकों को गेंहू की फसल पर राज्य एवं केन्द्रीय अनुदान पश्चात् 1075.35 रूपये प्रति हैक्टेयर प्रीमियम राशि जमा करनी है। इसी तरह चना में 925.25 रू0, सरसों की फसल में अनुदान पश्चात् राशि 949.49 रुपए, धनिये की फसल में 2996.05 रूपये, मसूर की फसल में 793.83 रुपए, मेथी की फसल में 2733.90 रुपए प्रति हैक्टेयर कृषकों द्वारा प्रीमियम देय होगा।
इस योजनान्तर्गत ऋणी कृषकों के प्रीमियम बैंको द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर दिये गये इंटरफेस पीएवाई-जीओवी के माध्यम से जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2020 है। गैर ऋणी कृषकांे के ऑन-लाईन बीमा प्रस्ताव की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2020 हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा यांेजना अन्तर्गत रबी 2020-21 में ऋणी कृषकों का बीमा ऐच्छिक आधार पर किया जाएगा। अगर कोई ऋणी कृषक अपना बीमा नहीं करवाना चाहे तो वह संबंधित बैंक में संपर्क कर निर्धारित प्रारूप में बीमा नहीं करने के लिखित आवेदन 08 दिसम्बर 2020 से पहले जमा करा दे। साथ ही बीमित फसलों में परिवर्तन की सूचना ऋणी कृषकों द्वारा संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थाओं को 13 दिसम्बर, 2020 तक देना सुनिश्चित करें, ताकि वास्तविक बुवाई की गई फसलों का बीमा हो सके ।
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