खरीफ 2020 मौसम हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी

खरीफ 2020 मौसम हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी

झालावाड़ 01 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ 2020 मौसम हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। झालावाड़ जिले में इस योजना का क्रियान्वयन एस.बी.आई. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा किया जायेगा। जिले के लिए फसलों को पटवार सर्किल एवं तहसील स्तर पर संसूचित किया गया है ।
कृषि विभाग के उप निदेशक कैलाश चन्द मीना ने बताया कि सोयाबीन फसल का सभी तहसीलों के पटवार मण्डलों पर संसूचित किया गया है जबकि मक्का अकलेरा, बकानी व मनोहरथाना तहसीलों में पटवार मण्डल पर संसूचित की गई है। उड़द बकानी, झालरापाटन, खानपुर, पचपहाड़, पिडावा, रायपुर व सुनेल तहसीलों में पटवार मण्डल पर संसूचित की गई है। मक्का असनावर, खानपुर, डग, गंगधार, पचपहाड़, पिड़ावा, रायपुर एवं सुनेल में तहसील स्तर पर संसूचित की गई है व उड़द तहसील अकलेरा, असनावर, डग व गंगधार में तहसील स्तर पर संसूचित की गई है ।
उन्होंने बताया कि कृषकों को उडद की फसल पर राज्य एवं केन्द्रीय अनुदान पश्चात् 678.36 रूपये प्रति हैक्टेयर प्रीमियम के रूप में राशि जमा करानी है। इसी तरह मक्का की फसल में अनुदान पश्चात् राशि 818.38, धान में 925.06 व सोयाबीन में 776.68 रूपये प्रति हैक्टेयर प्रीमियम देय होगा।
इस योजनान्तर्गत ऋणी कृषकों के प्रीमियम बैंको द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर दिये गये इंटरफेस PAY-GOV के माध्यम से जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है। गैर ऋणी कृषको को ऑनलाईन बीमा प्रस्ताव की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 है। सभी ऋणी कृषक भाइयों से निवेदन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ 2020 में ऋणी कृषकों का बीमा एच्छिक आधार पर किया जाएगा। अगर कोई ऋणी कृषक अपना बीमा नहीं करवाना चाहते है, तो उसे संबंधित बैंक में संपर्क कर निर्धारित प्रारूप में बीमा नहीं करने के लिखित आवेदन 08 जुलाई 2020 से पहले देना होगा साथ ही वह बीमित फसलों में परिवर्तन की सूचना संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थाओं को 15 जुलाई, 2020 तक देना सुनिश्चित करें ।
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