पंचायती राज चुनाव 2020, नाम निर्देशन पत्र के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी

पंचायती राज चुनाव 2020, नाम निर्देशन पत्र के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी

झालावाड़ 04 जनवरी। पंचायतीराज आम चुनाव 2020 के अन्तर्गत पंच एवं सरपंच पद के लिए लडने के इच्छुक अभ्यर्थी के पास नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 4, संतान संबंधी घोषणा पत्र प्रारूप 4 घ, क्रियाशील शौचालय की घोषणा नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी। वहीं उपाबन्ध 1बी (केवल सरपंच पद के लिए) अभ्यर्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति, चल-अचल सम्पत्ति, शैक्षणिक योग्यता के बारे में शपथ पत्र जो 50 रूपए के स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो प्रस्तुत करना होगा तथा अभ्यर्थी को सांख्यिकी सूचना फार्म (सरपंच पद के लिए) मय पासपोर्ट साईज फोटो, नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, मोबाइल नम्बर, जाति, व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता और राजनैतिक दल से यदि संबंध है तो दल का विवरण देना होगा। इस सांख्यिकी फार्म को कहीं से भी प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी को प्रतिभूति निक्षेप राशि (सरपंच पद के लिए) 500 रूपए है। यदि अभ्यर्थी महिला, ओबीसी, एससी व एसटी वर्ग का है तो उसे इस संबंध में नाम निर्देशन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उससे प्रतिभूति निक्षेप राशि 250 रूपए, पंचायत मुख्यालय पर नाम निर्देशन पत्र भरने की तिथि को रिटर्निंग अधिकारी को जमा करानी होगी। आरक्षित श्रेणी के सरपंच पद के लिए अभ्यर्थी को उस आरक्षण के अनुसार श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। वहीं पंच पद के लिए कोई प्रतिभूति राशि देय नहीं होगी। अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र निःशुल्क उपलब्ध होगा।
चुनाव लडने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। आयु के संबंध में विवाद होने पर मतदाता सूची में अंकित आयु को शैक्षणिक जन्म प्रमाण पत्र में वर्णित जन्म तिथि को माना जाएगा। अभ्यर्थी जिस निर्वाचन क्षेत्र, ग्राम पंचायत से चुनाव लड रहा है उसका उस निर्वाचन क्षेत्र, ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। कोई अभ्यर्थी पूर्व में पंचायती राज संस्थाओं के किसी पद पर रह चुका है उसे उस संस्था पंचायत समिति, जिला परिषद से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। उपर्युक्त दस्तावेजों के अलावा अभ्यर्थी को किसी प्रकार के दस्तावेज यथा चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, भामाशाह, मूल निवास तथा पुलिस सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।
प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण हरिशंकर शर्मा ने बताया कि इस संबंध में राज्य स्तरीय मास्टर टेªनर डॉ. हमीद खान, डॉ. हेमन्त शर्मा, सुभाष सोनी ने मास्टर ट्रेनर्स एवं ईवीएम मास्टर ट्रेनर्स को पोलोटेक्निक कॉलेज में शनिवार को प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का उप जिला निर्वाचन अधिकारी दाताराम, सीईओ जिला परिषद् डॉ. वी.सी. गर्ग द्वारा निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।
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