मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश घोषित

मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश घोषित

झालावाड़ 05 अप्रेल। लोकसभा आम चुनाव 2019 के तहत मतदान दिवस 29 अप्रेल, 2019 को औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के कार्मिकों को अपने मत का प्रयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) सिद्धार्थ सिहाग ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्यागिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित व्यक्ति जो लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र है को मतदान के लिए संवैतनिक अवकाश मंजूर किया गया है। ऐसे किसी व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कमी नहीं की जाएगी।
ऐसे कार्मिक जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं, परन्तु संबधित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत हैं, उनके लिए भी अपने मताधिकार का उपयोग करने हेतु मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि यदि कोई नियोजक उक्त उपबन्धों का उल्लघंन करता है तो उसे 500 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
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