उम्मीदवार की निर्वाचन व्यय की सीमा 70 लाख

उम्मीदवार की निर्वाचन व्यय की सीमा 70 लाख

झालावाड़ 10 अप्रेल। लोकसभा आम चुनाव 2019 के तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की चुनाव खर्च सीमा 70 लाख रुपए तय की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवार खर्च सीमा से अधिक चुनाव के दौरान न व्यय कर पाएं इसके लिए सभी अभ्यर्थियों का अलग से नया खाता खोलना निर्वाचन व्यय के लिए अनिवार्य है। उम्मीदवार अपना खाता किसी भी बैंक में कहीं पर भी खुलवा सकता है। निर्वाचन संबंधी सभी लेनदेन इसी खाते से किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन में होने वाले व्ययों को 10 हजार रुपए तक नकद में किया जा सकेगा तथा 10 हजार रुपए से अधिक के भुगतान चैक, डी.डी., आरटीजीएस, एनईएफटी द्वारा ही किए जाएंगे। अभ्यर्थी स्वयं के नाम से अथवा निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त खाता खोल सकता है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को खाता खोलने के साथ-साथ चैक बुक भी दी जाएगी। बैंक खातों से संदेहास्पद लेनदेन की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा चुनाव घोषणा की तिथि से परिणाम घोषित होने की तिथि तक प्रतिदिन प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अगर पिछले दो महिने में जमा या निकासी 1 लाख रुपए से अधिक की हुई है और पूर्व में ऐसा कोई उदाहरण न हो, एक बैंक खाते से जिले या लोकसभा क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों के खाते में आरटीजीएस से असामान्य हस्तान्तरण जो पहले न हुआ हो, अभ्यर्थी या उसकी पत्नी या उनके आश्रित जो कि अभ्यर्थी के शपथ पत्र में वर्णित है, के बैंक खाते से एक लाख रुपए से अधिक नकद राशि जमा कराना या निकालना, राजनैतिक दलों के खाते से एक लाख रुपए से अधिक की नकद राशि जमा कराना या निकासी, अन्य कोई भी सन्देहास्पद नकद लेनदेन जिसे निर्वाचक को रिश्वत देने के लिए प्रयोग किया जा सके तथा 10 लाख से अधिक के नकद लेनदेन को आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को भी दिया जाएगा तो वे संदेहास्पद लेनदेन श्रेणी के अन्र्तगत आएगा।
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