मजदूर वर्ग के किराएदारों से न लें एक महीने तक किराया

मजदूर वर्ग के किराएदारों से न लें एक महीने तक किराया

झालावाड़ 03 अप्रेल। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (स्टेट डिजास्टर मैनेजमेन्ट ऑथोरिटी) के निर्देशानुसार और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 24(1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता एवं स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी चेयरपर्सन ने कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में लागू लॉकडाउन के उपायों को प्रभावी तरीके से लागू करने और राजस्थान में प्रवासी श्रमिकों का पलायन रोकने तथा उनकी आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं ।
जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि आदेशानुसार स्थानीय श्रमिक हो या प्रवासी श्रमिक, चाहे वे उद्योगों में काम कर रहे हों, दुकान में या फिर किसी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में अगर वे किसी किराए के मकान में रहते हैं तो मकान मालिक द्वारा लॉकडाउन की अवधि में उनसे एक महिने तक किराए के भुगतान की मांग नहीं की जाएगी। किसी भी मकान मालिक द्वारा उनके मकान में रह रहे मजदूर और छात्रों से किराए के मकान को बल पूर्वक खाली नहीं कराया जाएगा । लॉकडाउन के दौरान उनको किराए के मकान से निकालने पर मकान मालिक के विरूद्ध इस अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस आदेश को लागू करने की शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्टेªट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और पुलिस उपाधीक्षक और उससे उच्च अधिकारी और एसीपी और उससे उच्च अधिकारियों को प्रदान की गई हैं। यह आदेश राज्य में लॉकडाउन के आदेश तक लागू रहेगा। यह जानकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर रामजीवन मीणा ने दी ।
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