जेडीए वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी ब्लैक लिस्टेड अवैध कॉलोनियों की सूची

जेडीए वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी ब्लैक लिस्टेड अवैध कॉलोनियों की सूची

जयपुर, 05 जनवरी । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गत वर्षो में जिन अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की गई है, उन ब्लैक लिस्टेड कॉलोनियों एवं विकासकर्ताओं की सूची जेडीए वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी, जिससे आमजन धोखाधडी से बच सके ।
जेडीसी ने आमजन एवं क्रेताओं से अपील की है कि वें कोई भी भूखण्ड खरीदते समय निम्न सावधानियॉ बरते, जिससे वें किसी भी प्रकार की धोखाधडी से बच सकें -
1. योजना की वर्तमान स्थिति
2. योजना की भूमि सरकारी तो नहीं है
3. योजना इकोलॉजिकल जोन में तो नहीं है
4. योजना का रेरा रजिस्ट्रेशन है या नहीं
5. जेडीए अनुमोदित है या नहीं
उपरोक्त बिंदुओं की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् ही भूखण्ड क्रय करें, अन्यथा आपके जीवन भर की कमाई का सदुपयोग नही हो पाएगा, क्योंकि
1. जेडीए द्वारा मास्टर प्लान के विपरीत विकसित कॉलोनियों का अनुमोदन नहीं किया जाता है
2. ऐसी गैर अनुमोदित योजनाओं के आवंटन पत्र मालिकाना हक/लोन आदि के लिए वैद्य नहीं होगा । जेडीए द्वारा ऐसी सोसायिटियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही करने हेतु पंजीयक, सहकारिता विभाग को जेडीए द्वारा पत्र प्रेषित किए जा चुके/किए जा रहे है
किसी योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी हो, तो आमजन द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जा सकती है -
1. जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र में सलाहकारों से सलाह ले सकते है
2. जेडीए वेबसाईट पर संबंधित कालोनी के अनुमोदन की वस्तुस्थिति से अवगत हो सकते है
3. जेडीए की प्रवर्तन शाखा स्थित कंट्रोल रूम के फोन नं. 0141-2565800 से जानकारी प्राप्त कर सकते है
4. संबंधित जोन उपायुक्त कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते है
5. सहकारी समिति के बारे में उप रजिस्ट्रार कार्यालय, जविप्रा से जानकारी प्राप्त कर सकते है
इस तरह की धोखाधडी से आमजन को बचाने के लिए जेडीए द्वारा पूर्व में जिन अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई है, उन कॉलोनियों का जेडीए द्वारा गठित कमेटी (जोन उपायुक्त, अधिशाषी अभियंताएवं प्रवर्तन अधिकारी) से जोनवार भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट पेश की जाएगी। तदोपरांत अवैध कॉलोनियों एवं विकासकर्ताओं पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वृह्द स्तर पर कार्यवाही कर अवैध कॉलोनी विकसित किए जाने पर रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं । जेडीए द्वारा कृषि भूमि पर अवैध कालोनियॉ विकसित किए जाने पर भूमि मालिक के विरूद्ध राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धारा 175 के तहत कार्यवाही करने हेतु संबंधित तहसीलदार को पत्र प्रेषित किए गए है/किए जा रहे है एवं उसकी प्रति संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं जिला कलक्टर को भी प्रेषित की गई है/की जा रही है।
जेडीए द्वारा अवैध विकसित की गई योजना के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर हुए व्यय राशि की नियमानुसार जेडीए की लेखा शाखा से गणना करवाकर संबंधित जमीन के खातेदार से वसूल की जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अवैध कॉलोनियों में आवंटन पत्र जारी करने वाली गृह निर्माण सहकारी समितियों के खिलाफ रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही करने हेतु सचिव, जविप्रा के माध्यम से पत्र प्रेषित किए गए है/किए जा रहे है।

जयपुर विकास प्राधिकरण का प्रमुखदायित्व जयपुर का सुनियोजित विकास करना है। गैर अनुमोदित विकसित योजनाओं में सुविधाएं जैसे सडक, बिजली, पानी, ड्रेनेज, सीवरेज, पार्क आदि प्रदान नहीं की जाती है । सुविधाओं के अभाव में जहॉ आवंटी निम्नस्तरीय जीवन जीते वहीं शहर का सुनियोजित विकास नहीं होता है ।
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