स्थानिक आपदाओं में फसल नष्ट होने की स्थिति में कृषक बीमा कंपनी से संपर्क करें

स्थानिक आपदाओं में फसल नष्ट होने की स्थिति में कृषक बीमा कंपनी से संपर्क करें

जालोर, 21 अगस्त। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2019 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत स्थानिक आपदाओं से फसल नष्ट होने की स्थिति में फसलों के नुकसान का आंकलन करने के लिए बीमित कृषक टोल फ्री नम्बर, कंपनी के प्रतिनिधि, संबंधित सहायक कृषि अधिकारी या बैंक से संपर्क करें।
कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. आर.बी.सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2019 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार स्थानिक आपदाओं से फसल नष्ट होने की स्थिति जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना, प्राकृतिक आग व जल प्लावन के कारण अधिसूचित फसल के नुकसान की स्थिति में फसल के नुकसान का आंकलन व्यक्तिगत बीमित फसली कृषक स्तर पर किये जाने का प्रावधान हैं ऐसी स्थिति में अधिकतम नुकसान की भरवाई आपदा की स्थिति तक फसल के उत्पादन लागत में व्यय के रूप में देय होगी।
उन्होंने जालोर जिले में इन दिनों में हुई वर्षा के कारण कुछ क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति के कारण अधिसूचित फसलों में नुकसान की आशंका के मध्यनजर व अन्य उक्त आपदाओं की स्थिति में बीमित कृषकों को सलाह दी हैं कि वे आपदा के 72 घंटे के अन्दर सीधे फ्यूचय जनरली इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लि. के टोल फ्री नम्बर 18002664141 पर तथा लिखित में सात दिवस में अपने बैंक अथवा बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि अथवा स्थानीय सहायक कृषि अधिकारी अथवा कृषि विभाग के माध्यम से बीमा कम्पनी को अवश्य सूचित करें। उन्होंने बताया कि बैंक या बीमा प्रतिनिधि स्तर पर इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर बीमित फसल, बीमित क्षेत्र, प्रीमियम की कटौति की तिथि आदि का सत्यापन करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावेंगी।
उन्होंने बताया कि अधिसूचित फसलों की मध्य अवस्था तक प्रतिकूल मौसमी स्थितियों जैसे-बाढ़, दीर्घकालिक शुष्क अवधि आदि के कारण से अधिसूचित फसलों में संभावित उपज फसल की सामान्य उपज से 50 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में बीमित कृषकों को तात्कालिक सहायता के रूप में क्षतिपूर्ति का 25 प्रतिशत राशि भुगतान किये जाने का प्रावधान है जिसे बाद में आंकलित कुल देय क्षतिपूर्ति की धन राशि में समायोजित किया जायेगा। इसके लिए जिला स्तर पर संयुक्त टीम द्वारा नियमानुसार फसल के उपज में हुए नुकसान का आंकलन किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि जिले में फ्यूचर जनरली इन्श्योरेंस कम्पनी लि. के जिला प्रतिनिधि सुजय शुक्ला के मोबाइल नं. 9753318932 तथा जालोर तहसील के लिए मुकेश कुमार के मोबाइल नम्बर 8290215656, आहोर तहसील के लिए नरेन्द्रसिंह के मो.नं. 8660953683, सायला के लिए बधाराम के मो.नं. 8094076737, भीनमाल के लिए वजाराम के मो.नं. 9649041706, जसवन्तपुरा के लिए घेवाराम के मो.नं. 9166163063, बागोड़ा के लिए नागजीराम के मो.नं. 8239153154, रानीवाड़ा के लिए चन्दूलाल के मो.नं. 8875313087, सांचैर के लिए प्रवीण कुमार के मो.नं. 8769313640 व चितलवाना तहसील के लिए हजाराम के मोबाइल नं. 8769765181 हैं जिन पर आवश्यकतानुसार सम्पर्क किया जा सकता हैं।
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