6 व 7 दिसम्बर को प्रिंट मीडिया विज्ञापन का अधिप्रमाणन जरूरी

6 व 7 दिसम्बर को प्रिंट मीडिया विज्ञापन का अधिप्रमाणन जरूरी

जालोर, 2 दिसम्बर। विधानसभा चुनाव के दौरान 6 एवं 7 दिसम्बर को पिं्रट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी बी.एल.कोठारी ने बताया कि विज्ञापनों का अधिप्रमाणन लोकसभा रिटर्निंग अधिकारी की अध्यक्षता में गठित विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया तथा ई-पेपर में प्रसारित होने वाले समस्त विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक है। अधिप्रमाणन के लिए अभ्यर्थी को कम से कम तीन दिन पहले विज्ञापन अधिप्रमाणन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। समिति द्वारा 48 घंटे में आवेदन का निस्तारण किया जाएगा। विज्ञापन अधिप्रमाणन आवेदन पूरी तरह से भरा होना चाहिए। आवेदन में कोई कॉलम रिक्त नहीं होना चाहिए तथा आवेदन के साथ विज्ञापन की सीडी तथा लिप्यांतरण दो प्रतियों में होना चाहिए। लिप्यांतरण व सीडी पर अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। विज्ञापन के निर्माण, प्रकाशन व प्रसारण की लागत भी अंकित की जानी चाहिए।
उन्हांने बताया कि आवेदन के साथ दल व अभ्यर्थी का एक अभिकथन भी होना चाहिए कि समस्त भुगतान चैक या डीडी से ही किए जाएंगे। इसी प्रकार अभ्यर्थियों द्वारा मतदाताओं को जारी किए जाने वाले बल्क एसएमएस एवं वॉइस मैसेज का भी अधिप्रमाणन आवश्यक होगा।
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