प्रत्याशियों को आपराधिक रिकॉर्ड की तीन बार प्रकाशित करवानी होगी सूचना

प्रत्याशियों को आपराधिक रिकॉर्ड की तीन बार प्रकाशित करवानी होगी सूचना

जालोर, 2 दिसम्बर। जिले में विधानसभा आम चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी अखबार व न्यूज चैनल के माध्यम से 5 दिसम्बर के पूर्व प्रकाशित व प्रसारित करवानी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी बी.एल.कोठारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव लड रहे प्रत्याशियों को इस बार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी अखबार व न्यूज चैनल में देनी होगी। यह जानकारी 12 साईज के फोन्ट में होनी चाहिए और अखबार भी प्रत्याशी के निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रकाशित होने वाला और न्यूज चैनल भी निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से देखा जाने वाला होना चाहिए। प्रत्याशियों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी सी-1 फॉर्मेट में 5 दिसम्बर तक अखबार और न्यूज चैनल दोनों में तीन-तीन बार अलग-अलग तिथियों को देनी होगी। समाचार पत्रों में उचित स्थान पर यह सूचना प्रकाशित की जानी चाहिए ताकि व्यापक रूप से प्रसारित किए जाने संबंधी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन की जा सके।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार राजनैतिक दलों की ओर से सी-2 फॉर्मेट में अपने प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड की सूचना 5 दिसम्बर तक राज्य में व्यापक रूप से प्रकाशित समाचार पत्र में अलग-अलग तिथियों को प्रकाशित करवानी होगी। प्रत्याशी के निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक न्यूज चैनलों में तीन अलग-अलग तिथियों को प्रत्याशी के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी प्रसारित करवानी होगी। इसके अलावा राजनीतिक दलों की ओर से प्रत्याशियों से संबंधित यह सूचना अपनी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करना जरूरी हैं।
उन्होंने बताया कि टीवी चैनलों में प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड की सूचना 5 दिसम्बर को सायं 5 बजे से पहले तक प्रसारित हो जानी चाहिए। अभ्यर्थी ने जिन न्यूज पेपर में अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी प्रकाशित करवाई है उन समाचार पत्रों की प्रतियां भी जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने निर्वाचन व्यय लेखा के साथ फॉर्मेट सी-3 में जमा करवानी होगी।
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