दीपावली के त्यौहार पर कानून व्यवस्था के लिए धारा 144 लागू

दीपावली के त्यौहार पर कानून व्यवस्था के लिए धारा 144 लागू

जालोर 14 अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट महेन्द्र सोनी ने दीपावली के त्यौहार को मध्यनजर रखते हुए लोक शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिले में 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की हैं।
जिला मजिस्ट्रेट महेन्द्र सोनी ने बताया कि जिले में दीपावली के त्यौहार को मध्यनजर रखते हुए मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम के खतरे का निवारण करने व लोक शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 लागू की गई हैं। उन्होंने बताया कि दीपावली के अवसर पर जिले में आतिशबाजी सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही की जायेगी तथा रात्रि 10 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक किसी भी प्रकार की आतिशबाजी या पटाखे नहीं चलाये जायेंगे। जिले में राह चलते व्यक्तियों तथा भीड़ भाड वाले क्षेत्रों में किसी प्रकार का कोई अग्निबाण, अत्यधिक आवाज वाले पटाखों का प्रयाोग नहीं किया जायेगा। जिले में अग्निवाहक पटाखे यथा राकेट, चिडिया, हवाई जहाज, हवाई पटाखे, सिटी पटाखे, सूतली बम एवं इसी तरह के अन्य पटाखों का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों तथा घोषित शान्त क्षेत्रों, घास डीपो, बस स्टेण्ड, सिनेमाघर, रेल्वे स्टेशन, शिक्षण संस्थानों, पेट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, अस्पतालों, पोस्ट ऑफिस व औद्योगिक क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में नहीं किया जायेगा वही जिले में विदेशों से अवैध रूप से आयात किये गये चाईनिंग फायरवर्कस का उपयोग व क्रय-विक्रय किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि यह धारा 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2019 तक प्रभावी रहेगी तथा इस धारा का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जायेगा।
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