सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं का वितरण करने के लिए दिशा-निर्देश

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं का वितरण करने के लिए दिशा-निर्देश

जालोर 1 अप्रेल। जिला कलक्टर (रसद) ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले में गेहूं का वितरण करने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
जिला रसद अधिकारी लल्लूराम मीणा ने बताया जारी दिशा-निर्देशानुसार सभी उचित मूल्य दुकानदार माह अप्रेल 2020 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र उपभोक्ताओं को डोर-टू-डोर ट्रेक्टर ट्रोली या किसी छोटे वाहन से निःशुल्क गेहूं का वितरण करेंगे। उचित मूल्य के दुकानदार गेहूं वितरण करते समय भीड़ एकत्रित नहीं होने देंगे। इसमें निकटतम संबंधी लोग के लिए एक व्यक्ति गेहूं ले सकता है जिसके लिए उसे मोबाइल ओ.टी.पी. तथा राशन कार्ड देने होंगे। उचित मूल्य दुकानदार गेहूं वितरण करते समय मास्क एवं सेनेटाइजर का उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे। गेहूं का वितरण करते समय राशन डीलर तथा उपभोक्ता के मध्य एक मीटर की दूरी रखी जाये। गेहूं का वितरण करते समय गैर आवश्यक व्यक्ति की उपस्थिति नहीं रहनी चाहिए। गेहूं प्राप्त करते समय उपभोक्ता मुंह और नाक पर मास्क, रूमाल या साफ कपड़े का उपयोग करेंगे। पोस मशीन का उपयोग करते समय उचित मूल्य दुकानदार हाथों की नियमित सफाई सेनेटाईजर के माध्यम से करेंगे। उचित मूल्य दुकानदार गेहूं वितरण के लिए प्रयुक्त वाहन पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का बैनर या बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त निःशुल्क वितरण व्यवस्था के तहत कोई भी उचित मूल्य का दुकानदार शुल्क लेते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने बताया कि उक्त निर्देशों की अवहेलना करने पर आपदा प्रबन्ध तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।
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