आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन के संबंध में

आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन के संबंध में

जयपुर, 12 सितम्बर। जिला कलक्टर श्री जगरूप सिंह यादव ने दीपावली पर्व पर विस्फोटक आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी करने के निर्धारित आवेदन पत्र 19 सितम्बर 2019 तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है।
आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित स्थल का ब्लू प्रिन्ट की पांच प्रतियां जिसमें आस-पास की स्थिति एवं व्यवसायिक स्थल की स्थिति स्पष्ट रूप से अंकित हो के साथ शपथ पत्र, किरायानामा/स्वामित्व के कागजात की फोटोप्रति दो पासपोर्ट साईज फोटो प्राप्त करे एंव प्रार्थना पत्रों की थानावाईज सूची जनता की सुविधा एवं जानकारी के लिये कार्यालय के सूचना पट्ट पर 20 सितम्बर 2019 चस्पा करे तथा प्रार्थना पत्रों की थानावाई सूची 20 सितम्बर तक न्याय शाखा प्रथम में भिजवायें। घटित समिति द्वारा विस्फोटक अधिनियम 1884 व विस्फोटक नियम 2008 के प्रावधानों के अन्तर्गत संयुक्त रूप से प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर अपनी स्पष्ट स्थिति अंकित करे ।
आवेदक को त्यौहार पर आतिशबाजी विक्रय एवं भण्डारण हेतु अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी किया जा सकेगा। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र की दो प्रतियां समिति द्वारा अनुमोदित कर संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया जायेगा। यह आवश्यक रूप जांच 26 सितम्बर 2019 के पूर्व किया जाना सुनिश्चित करे। स्वीकृति/अस्वीकृति योग्य आवेदन पत्रों का कारण सहित सूची में अंकन कर थानावाईज प्रकाशन कर आपके कार्यालय के सूचना पट्ट पर 27 सितम्बर 2019 तक करे तथा थानावाईज प्रार्थना पत्रों की स्वीकृति योग्य/अस्वीकृत योग्य की सूची 9 अक्टूबर 2019 को संबंधित अतिरिक्त जिला कलक्टर को भिजवाये। स्वीकृत प्रार्थना पत्रों के तैयारशुदा अनुज्ञापत्रों पर संबंधित तहसील के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से अनुमोदन पश्चात हस्ताक्षशुदा अनुज्ञापत्रों का 13 अक्टूबर 2019 तक आवेदकों को वितरण किया जाएग।
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