110 जा0फौ0 में पाबंद हिस्ट्रीशीटर को धारा 122 जा0फौ0 के तहत भिजवाया गया जेल

110 जा0फौ0 में पाबंद हिस्ट्रीशीटर को धारा 122 जा0फौ0 के तहत भिजवाया गया जेल

पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर श्री परीस देशमुख ने बताया कि पुलिस थाना विधाधर नगर जयपुर उत्तर का हिस्ट्रीशीटर राहुल मीणा पुत्र हनुमान मीणा जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी म0न0 468, सुन्दर नगर विधाधरनगर जयपुर जो बदमाश प्रवृति का है जिसके विरूद्ध कई न्यायालयों में आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है एवं उक्त अपराधी बार बार मारपीट कर इलाका थाना क्षैत्र में परिशांति भंग करने का आदी है। उक्त अपराधी की उपरोक्त गतिविधियों की रोकथाम हेतु पुलिस थाना विधाधर नगर जयपुर उत्तर द्वारा दिनांक 21.10.2020 को इस्तगासा अन्तर्गत धारा 110 सीआरपीसी का श्रीमान कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं अति पुलिस उपायुक्त महोदय (मुख्यालय) जयपुर (उत्तर) के पेष किया था। जिसमें श्रीमान न्यायालय द्वारा गैर सायल राहुल मीणा को एक वर्ष की अवधि के लिये सदाचार बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया था। उक्त पाबंदी अवधि के दौरान आरोपी द्वारा झगडा कर पुनः शांतिभंग करने पर दिनांक 17.03.2021 को अन्तर्गत धारा 151 जा0फौ0 में गिरफतार कर श्रीमान न्यायालय में पेश किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा गैर सायल को 6 माह की अवधि हेतु परिशांति कायम रखने के लिये पाबंद किया गया था। परन्तु पाबन्दी अवधि में ही दिनांक 26.06.2021 को उक्त आरोपी द्वारा झगडा करने पर उसके विरूद्ध थाना विधाधर नगर जयपुर उत्तर पर मु0न0 235/21 धारा 323, 341, 34 भादस दर्ज हुआ था।
इस प्रकार आरोपी द्वारा लगातार थाना क्षैत्र में परिशांति भंग करने पर थाना विधाधर नगर द्वारा उसके विरूद्ध माह जुलाई 2021 में इस्तगासा अन्तर्गत धारा 122 जा0फौ0 में तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। पुलिस थाना विधाधर नगर द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशन में सभी गवाहान समय पर पेश न्यायालय में पेश कर केस आफिसर स्कीम के तहत
फास्ट ट्रैक पर त्वरित सुनवाई करवाई जाकर उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा आज दिनांक 01.09.2021 को आरोपी को जेसी भिजवाया गया। जयपुर उत्तर क्षैत्र में 122 जा0फों0 के तहत किसी आरोपी के जेल भिजवाये जाने का यह प्रथम मामला है।
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