कब्रिस्तान के अतिक्रमियों के पुर्नवास के लिए शास्त्री नगर थाने में कैम्प आयोजित

कब्रिस्तान के अतिक्रमियों के पुर्नवास के लिए शास्त्री नगर थाने में कैम्प आयोजित

जयपुर, 07 अगस्त। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 390/2015 के संबंध में 31 जुलाई, 2018 को पारित आदेश की अनुपालना में शास्त्री नगर कब्रिस्तान से अतिक्रमण हटाने के लिए 16 अगस्त को होने वाली कार्यवाही से पूर्व अतिक्रमियां को पुनर्वास का अवसर प्रदान करने के लिए मंगलवार को शास्त्री नगर थाने में कैम्प लगाया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) श्री धारा सिंह मीना ने बताया कि इस कैम्प में पूर्व में विकल्प पत्र भरने वाले 111 अतिक्रमियों में से 66 को चौमू के आनन्द लोक में शिफ्ट होने के लिए आवंटन पत्र प्रदान किये गये। कैम्प में 35 नये अतिक्रमियां ने पुनर्वास के लिए सहमति पत्र प्रदान की, जिनकी बुधवार को लॉटरी निकाली जायेगी। इसके बाद 14 अगस्त तक अतिक्रमियों को पैसे जमा कराने का समय दिया जायेगा। इसके बाद 16 अगस्त को सुबह से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
शास्त्री नगर थाने में लगाये गये इस कैम्प में वक्फ बोर्ड, जयपुर विकास प्राधिकरण, पुलिस, जिला प्रशासन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। मंगलवार को पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने अतिक्रमण वाले क्षेत्र में फ्लेग मार्च भी किया। फ्लेग मार्च में अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण), एडिश्नल डीसीपी श्री राजेश मील, शास्त्री नगर थाने के पुलिस अधिकारियां सहित पुलिस जाप्ता शामिल रहा।
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