अवैध बिल्डिंगों को किया सील, सैटबैक व बायलॉज का किया जा रहा था गंभीर वायलेशन

अवैध बिल्डिंगों को किया सील, सैटबैक व बायलॉज का किया जा रहा था गंभीर वायलेशन

जयपुर 01 फरवरी। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा सोमवार को कार्रवाई करते हुए जोन-10 में मुख्य आगरा रोड़ पालडी मीणा चन्दा गार्डन के पीछे खसरा नं. 65 में भूखण्ड संख्या-65 में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति बिना सैटबैक व बायलॉज का गम्भीर वायलेशन में अवैध निर्माण करने पर तीन मंजिला व्यावसायिक भवन को सील किया गया। रानीसती नगर एवं पिंक एनक्लेव महेश नगर में गैर अनुमोदित योजना में बेसमेंट व तीन मंजिला अवैध निर्माण को सील किया गया।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्री रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-10 के क्षेत्राधिकार इकॉलोजिकल जोन में मुख्य आगरा रोड़ पालड़ी मीणा चन्दा गार्डन के पीछे खसरा नं.-65 में भूखण्ड संख्या-65, क्षेत्रफल 315.2 वर्ग मीटर में बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के सेटबैक व बॉयलॉज का गम्भीर वायलेशन कर बेसमेन्ट बनाकर 3 मंजिला व्यावसायिक अवैध भूखण्ड का निर्माण किया गया था। उक्त अवैध निर्माण को रोकने हेतु प्रारंभिक स्तर पर जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 के नोटिस दिये जाकर अवैध निर्माण रूकवाया गया था। समय-समय पर अवैध निर्माण में प्रयुक्त औजार-उपकरणों की जप्ती की गयी थी, फिर भी निर्माणकर्ताओं द्वारा मौका पाकर उक्त अवैध निर्माण कार्य जारी रखा गया। आज उक्त अवैध व्यावसायिक भूखण्ड पर लगे 03 शटर, 03 खिड़कियों पर ताला लगाकर प्रवेश द्वारों, सीढियों इत्यादि को जविप्रा की इंजिनियर शाखा की मदद से ईंटों की दीवारों से चुनवाकर गेटों पर ताला व सील चपड़ी लगाकर जेडीए एक्ट की धारा 34क में उक्त व्यावसायिक अवैध बेसमेन्ट 3 मंजिला व्यावसायिक भूखण्ड को सील किया गया। उक्त कार्यवाही उपनियंत्रक प्रवर्तन-चतुर्थ, प्रवर्तन अधिकारी जोन-10, 09, स्थानीय पुलिस थाना खोनागोरियान का जाप्ता व प्र्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित तकनीकी शाखा की मदद से प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
उन्होंने बताया कि जोन-05 के क्षेत्राधिकार गैर अनुमोदित योजना रानीसती नगर में प्लॉट नं. 295, क्षेत्रफल 259 वर्ग गज में बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के सेटबैक व बॉयलॉज का गम्भीर वायलेशन कर बेसमेन्ट बनाकर 3 मंजिला आवासीय अवैध भूखण्ड का निर्माण किया गया था। उक्त अवैध निर्माण को रोकने हेतु प्रारंभिक स्तर पर दिनांकः 30.09.2020 को जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 एवं दिनांकः 21.01.2021 को सहकरण व विधिक नोटिस दिये जाकर अवैध निर्माण रूकवाया गया था। समय-समय पर अवैध निर्माण में प्रयुक्त औजार-उपकरणों की जप्ती की गयी थी, फिर भी निर्माणकर्ताओं द्वारा मौका पाकर उक्त अवैध निर्माण कार्य जारी रखा गया। आज उक्त अवैध आवासीय भूखण्ड पर ताला लगाकर प्रवेश द्वारों, सीढियों इत्यादि को जविप्रा की इंजिनियर शाखा की मदद से ईंटों की दीवारों से चुनवाकर गेटों पर ताला व सील चपड़ी लगाकर जेडीए एक्ट की धारा 34क में उक्त आवासीय अवैध बेसमेन्ट 3 मंजिला आवासीय भूखण्ड को सील किया गया। उक्त कार्यवाही उपनियंत्रक प्रवर्तन-तृतीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-05, 01, 02, 07, स्थानीय पुलिस थाना श्याम नगर का जाप्ता व प्र्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित तकनीकी शाखा की मदद से प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
मुख्य निंयत्रक प्रवर्तन ने बताया कि जोन-05 के क्षेत्राधिकार पिंक एनक्लेव महेश नगर में प्लॉट नं.-05, क्षेत्रफल 166 वर्ग गज में बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के जीरों सेटबैक व बॉयलॉज का गम्भीर वायलेशन कर बेसमेन्ट बनाकर 3 मंजिला आवासीय अवैध भूखण्ड का निर्माण किया गया था। उक्त अवैध निर्माण को रोकने हेतु प्रारंभिक स्तर पर दिनांकः 18.09.2020 को जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 के नोटिस दिये जाकर अवैध निर्माण रूकवाया गया था। समय-समय पर अवैध निर्माण में प्रयुक्त औजार-उपकरणों की जप्ती की गयी थी, फिर भी निर्माणकर्ताओं द्वारा मौका पाकर उक्त अवैध निर्माण कार्य जारी रखा गया। आज उक्त अवैध आवासीय भूखण्ड पर प्रवेश द्वारों, सीढियों इत्यादि को जविप्रा की इंजिनियर शाखा की मदद से ईंटों की दीवारों से चुनवाकर गेटों पर ताला व सील चपड़ी लगाकर जेडीए एक्ट की धारा 34क में उक्त आवासीय अवैध बेसमेन्ट 3 मंजिला आवासीय भूखण्ड को सील किया गया।
प्रवर्तन दस्ते द्वारा जोन-05 के क्षेत्राधिकार गुर्जर की थड़ी के पास जय भारत माता नगर, कच्ची बस्ती में अवैध रूप से अतिक्रमण करने पर 01 जेसीबी मशीन व 02 टैक्टरों को प्र्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं प्रवर्तन दस्ते की सहायता से जप्त किया गया। उक्त कार्यवाही उपनियंत्रक प्रवर्तन-तृतीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-05, 01, 02, 07, स्थानीय पुलिस थाना महेश नगर का जाप्ता व प्र्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित तकनीकी शाखा की मदद से प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
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