रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध ई-टिकट दलालों पर कार्यवाही

रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध ई-टिकट दलालों पर कार्यवाही

रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सम्पूर्ण भारत में 100 से अधिक शहरों में एक साथ अवैध रूप से टिकट बेचने वाले दलालों पर कार्यवाही की गई। रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार दिवाली व छट पूजा के अवसर पर रेलवे में बढ़ती भीड़ के दौरान यात्रियों से अवैध रूप से ई रेलवे टिकट दलाली के तहत बेचने वाले दलालों के विरूद्ध कार्यवाही श्री एस मयंक, महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देशन में उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर, जोधपुर, अजमेर व बीकानेर मण्डलों के जयपुर, रेवाड़ी, नारनौल बीकानेर, हिसार, सिरसा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, पाली, अजमेर, मारवाड, जोधपुर, भगत की कोठी, समदड़ी, उदयपुर भीलवाड़ा, बांदीकुई, एव रींगस शहरों में विशेष अभियान चलाकर दिनांक 02.11.18 को कुल 23 दलालों पर कार्यवाही कर 152 ई टिकट की कीमत 2,56,613 की जप्ती की गई। जप्त की गई टिकटों को आईआरसीटीसी से अनुरोध कर रद्द करवाया गया। गिरफ्तार 23 अनाधिकृत दलालों द्वारा कुल 284 यूजर आईडी बनाकर 74,67,944/ रू0 की ई टिकटे यात्रियों को देना पाया गया। अनाधिकृत दलालो द्वारा पूर्व में बनायी गई टिकटों की जानकारी के लिए आईआरसीटीसी से अनुरोध किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे में 04 मोबाईल, 04 नग लेपटॉप, 10 सीपीयू 02 प्रिन्टर 04 कम्प्यूटर एवं नगदी जप्त की गई। अनाधिकृत ई टिकट बनाने वाले दलाल गोपीनाथ निवासी जयसिंहपुरा खोर जयपुर द्वारा एप डाउन लोड कर समय बचाने के लिए बंचजबीं, एवं ओटीपी एवं बाईपास कर ई टिकट बनाये जा रहे थे, जिसे आम यात्रियों को तत्काल व जनरल टिकट वेटिंग लिस्ट मे मिलता था अनाधिकृत टिकट दलालों से टिकट खरीदना रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत दण्डनीय अपराध है जिसमें 10000 हजार रूपये जुर्माना एवं 03 साल की सजा का प्रावधान है। गिरफ्तार सभी 23 आरोपियों को सम्बन्धित न्यायालय में पेष कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया अनाधिकृत ई टिकट दलालों पर आगे भी कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी।
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