धोखाधडी संबंधी प्रकरणों के संबंध में दिशा निर्देश जारी

धोखाधडी संबंधी प्रकरणों के संबंध में दिशा निर्देश जारी

जयपुर, 25 जनवरी। महानिदेशक पुलिस श्री कपिल गर्ग ने एक आदेश जारी कर धोखाधडी संबंधी प्रकरण (धारा 409,420,406,467,468 व 471 भा.द.स. आदि) की पत्रावलियों में समग्र व सही अनुंसधान किये बिना ही एफ.आर. अदमबकू सिविल नेचर में देकर निस्तारित करने की प्रवृति को रोकने तथा इस तरह के गत वर्ष के रेंज, जिला व वृत के सबसे अन्त में निस्तारित 5-5 धोखाधडी प्रकरणो के परीक्षण हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
इन निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित महानिरीक्षक पुलिस व पुलिस आयुक्त अपने रेंज व आयुक्तालय के प्रत्येक जिले के 5-5 धोखाधडी शीर्षक से संबंधी प्रकरणों का परीक्षण करवायेगे । सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक व पुलिस उपायुक्त जिले के प्रत्येक वृत के 5-5 धोखाधडी शीर्षक से संबंधी प्रकरणो की पत्रावलियां का स्वयं के स्तर पर परीक्षण कराएंगें। इस प्रकार वृताधिकारी व सहायक पुलिस आयुक्त अपने वृत के प्रत्येक पुलिस थाने के 5-5 धोखाधडी शीर्षक संबंधी प्रकरणों की पत्रावलियों का स्वयं के स्तर पर परीक्षण करेंगें।
मूल अनुसंधान पत्रवलियां न्यायालय में पेश की जा चुके प्रकरणों का सत्यापन वृत कार्यालय पत्रावली से किया जाएगा। इन सभी प्रकरणों की अनुसंधान पत्रावलियों में किये गये अनुसंधान का परीक्षण 10 फरवरी 2019 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है। पूर्व के अनुसंधान में त्रुटि या कमी पाई जाने पर उन्हें रिओपन कर 28 फरवरी 2019 तक पुनः अनुसंधान पूर्ण करने के प्रयास करने के निर्देश दिये गये है।
पुलिस अधीक्षक व पुलिस उपायुक्त संबंधित रेंज महानिरीक्षक पुलिस व पुलिस आयुक्त को परीक्षण किये गए प्रकरणों की विस्तृत रिपोर्ट 15 फरवरी 2019 तक प्रेषित करेगें। इन प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट सम्बन्धित रेंज महानिरीक्षक पुलिस व पुलिस आयुक्त द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) को 25 फरवरी 2019 तक प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है।
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