पंच सरपंच के चुनाव प्रचार हेतु दिशा निर्देश जारी

पंच सरपंच के चुनाव प्रचार हेतु दिशा निर्देश जारी

धौलपुर,19 सितम्बर । जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि पंचायत आम चुनाव में पंच सरपंच के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए चुनाव प्रचार के दौरान कोविड संक्रमण से बचाव के सम्बंध में चुनाव आयोग द्वारा गाइडलाइन जारी की है । उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के समय प्रचार में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा । सोशल डिस्टेंसिग की पालना के लिये 2 गज की दूरी बना कर रखी जायेगी । चुनाव प्रचार के समय अभ्यर्थियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा बार बारहाथ सेनेटाइज करने होंगे । घर घर चुनाव प्रचार के दौरान एक साथ पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नही होंगे । चुनाव प्रचार करने के दौरान मतदाताओं व अन्य व्यक्तियों से हाथ मिलाना, गले मिलना, पैर छूने पर पाबंदी होगी ताकि सोशल डिस्टेंसिग की पालना हो सके । उन्होंने कहा कि अनलॉक 4 की गाइडलाइन के अनुसार सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक तथाबड़े सामुहिक आयोजनो में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 50 होगी साथ ही उन्हें भी मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा । इस प्रकार के आयोजन की पूर्व सूचना उपखंड मजिस्ट्रेट को देनी होगी । इसके अतिरिक्त चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अनुमत तरीके से ही प्रचार किया जाएगा । इस दौरान यदि कोई अभ्यर्थी केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।
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