जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार जायसवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार जायसवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया

धौलपुर 2 अप्रेल। जिले के धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र की राठौर कॉलौनी में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 का संक्रमण पाये जाने से राठौर कॉलौनी क्षेत्र में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की संभावना देखते हुये कॉलौनी क्षेत्र के आस पास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुये। ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्टया धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र में स्थित राठौर कॉलौनी क्षेत्र के एक किलो मीटर क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार जायसवाल ने आयोजित प्रेस वार्ता में प्रेस को संबोधित करते हुये कहा कि राठौर, गोविन्दवाटिका, बलराम बिहारी, निजाम, सुन्दर, बजरंग, शिवाजी, राधपुरम, गिरीशविहार, सुरक्षा विहार, उचिंया, चरण, अम्बेडकर नगर, जिरोली पूर्ण बिहार, बघेला कॉलोनी, रेलवे लाईन क्रांस कर, तगावली, एस.टी.पी तक, वर्ल्ड सन राईज स्कूल तक, दुर्गा कॉलोनी मिडवे के पीछे, दूंकापुरा सीमा तक, एन.एच.3 पर उत्तर में 3 कि.मी. स्टोन तक, पश्चिम से मसूदपुर की सीमा तक कृषि विज्ञान केन्द्र तक, एल.आई.सी.ऑफिस तक राठौर कॉलोनी को केन्द्र बिन्दु मानते हुये 26-ओडेला रोड से भद्रकाली गली में दक्षिण की ओर मुड कर वांय हाथ की आवादी को लेते हुये अम्बेडकर नगर मैन रोड तक यहाँ से पूर्व की ओर चल कर बांय हाथ की आवादी को लेते हुये चंदंन सिंह की दुकान तक यहाँ से उत्तर की ओर मुड कर लक्ष्मण जाट के मकान तक, यहाँ से पूर्व की ओर चल कर मनु आदर्श विद्या मंदिर स्कूल तक, यहाँ से दक्षिण की ओर चल कर मयूरी स्कूल गेट तक यहाँ से पूर्व में सूर्य नगर कॉलौनी पानी की टंकी होते हुये छोटी रेल्वे लाईन के सहारे चल कर जिरौली फाटक तक तथा ओडेला रोड पर उत्तर की तरफ का समस्त क्षेत्र लीला विहार कॉलौनी, कृष्णा विहार कॉलोनी, ज्ञान विहार कॉलौनी सहित अन्य क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र लॉकिंग एरिया-जनसाधारण की सख्ती से आगमन निर्गमन निषेघ धोषित कर निषेधाज्ञा जारी की गई है। उन्होने प्रेस वार्ता में बताया कि जारी की गई निषेधाज्ञा के अंतर्गत सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश प्रदान किये। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लधंन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270 एवं राजस्थान ऐपिडेमिक डिजिज एक्ट 1957 एवं अन्य सु-संगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जायेगा।
चूकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना कराया जाना संभव नहीं है अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्व साधारण की जानकारी हेतु धौलपुर शहर की सम्पूर्ण शहरी सीमा क्षेत्र में मुख्य मुख्य स्थनों पर इस आदेश को चस्पा कर घ्वनि प्रसारण यंत्रो के माध्यम से प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये । उन्होंने बताया कि यह आदेश आज दिनांक 02.04.2020 को 5.00 बजे से अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा ।
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