बकाया बिलों के भुगतान पर राहत प्रदान करने के लिए एमनेस्टी योजना लागू

बकाया बिलों के भुगतान पर राहत प्रदान करने के लिए एमनेस्टी योजना लागू

धौलपुर, 20 जनवरी। अधीक्षण अभियन्ता पवस बी.एल. वर्मा ने बताया कि जयपुर डिस्कॉम द्वारा सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिलों के भुगतान पर राहत प्रदान करने के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई है।
उन्होने बताया कि जयपुर डिस्कॉम द्वारा 31 मार्च 2019 तक विद्युत संबंध विच्छेदित एवं स्थायी संबंध विच्छेदित बकाया राशि वाले सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए एमनेस्टी योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 31 जनवरी 2020 तक मूल बकाया राशि के एकमुश्त भुगतान पर विलम्ब शुल्क एवं ब्याज में शत प्रतिशत छूट दी जायेगी। इसके अतिरिक्त घरेलू एवं अघरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं जिनके विद्युत संबंध 1 अप्रेल 2007 या उसके पश्चात् विच्छेदित कर दिये गये थे, वे अपना विच्छेदित कनेक्शन बकाया मूल राशि जमा करवा कर पुनः जुड़वा सकते है । उन्होंने बताया कि डिस्कॉम द्वारा किसानों के बकाया बिलों के भुगतान के लिए सरलीकृत योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत नियमित कृषि उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि का 50 प्रतिशत जमा कराने पर शेष राशि को आगामी समान मासिक किश्तों में मार्च 2020 तक जमा करवाया जा सकेगा। उन्होने बताया कि ऐसे कृषि उपभोक्ता जिनका विद्युत सम्बंध 1 अपे्रल 2019 के पश्चात् विच्छेदित कर दिया गया है वे भी इस सुविधा के अंतर्गत बकाया राशि का 50 प्रतिशत जमा करवाकर नियमानुसार कनेक्शन पुनः जुड़वा सकते है एवं शेष राशि आगामी समान मासिक किस्तों में मार्च 2020 तक जमा करवा सकेंगें।
प्रबंध निदेशक जयपुर डिस्कॉम ए.के. गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत लगभग सात लाख लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं जिन पर लगभग एक हजार 26 करोड़ रूपये बकाया है, को इस बाबत नोटिस प्रेषित किये जा रहे है साथ ही कृषि उपभोक्ताओं की माँग पर उपरोक्त सरलीकृत योजना का लाभ उठाने की समय सीमा 31 दिसम्बर 2019 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दी गई है। उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में संपर्क कर सकते है।
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