श्री सांई आई.टी.आई.कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

श्री सांई आई.टी.आई.कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

दौसा,12 जून। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा की सचिव श्रीमती रेखा वधवा, अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश द्वारा आज बुधवार को श्री सांई आई.टी.आई.कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया ।
आयोजित शिविर में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सचिव रेखा वधवा द्वारा बताया कि बाल श्रम ना केवल कानूनी अपराध है, बल्कि एक सामाजिक बुराई भी है। भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, बच्चों से बाल श्रम करवाकर ना केवल उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है बल्कि इससे बच्चों के साथ अपहरण, बलात्कार, भीख मांगना, बच्चों का अवैध व्यापार जैसे गंभीर अपराध भी किये जाते हैं । रेखा वधवा द्वारा बाल श्रम को रोकने तथा प्रत्येक बालक के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार द्वारा बनाये गये कानूनों बाल अधिनियम, 1933, बाल रोजगार अधिनियम, 1938, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, बाल श्रम अधिनियम 1986 की भी जानकारी प्रदान की। इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा विद्यार्थियों को पॉलिथीन के उपयोग तथा मोबाईल फोन से अधिक उपयोग से होने वाले दुष्परिणामों, बाल विवाह तथा दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरूतियों तथा 13 जुलाई 2019 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी प्रदान की गई । शिविर में उपस्थित विद्यार्थियों को साक्षरता परियोजना अधिकारी महेश आचार्य द्वारा भी संबोधित किया गया ।
  • Powered by / Sponsored by :