कोरोना रोकथाम की नई एडवाइजरी की अनुपालना के लिए बैठक आयोजित

कोरोना रोकथाम की नई एडवाइजरी की अनुपालना के लिए बैठक आयोजित

बीकानेर, 22 मार्च। जिले के किसी भी क्षेत्र या समूह में यदि 5 पॉजिटिव एक साथ पाए जाते हैं तो उस क्षेत्र को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। जिला कलक्टर नमित मेहता ने सोमवार को कोविड-19 रोकथाम के सम्बंध में जारी नई एडवाइजरी के सम्बंध में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में यह जानकारी दी। जिला कलेक्टर मेहता ने कहा जिले में कोरोना संक्रमण की दर ना बढे इसके लिए पुलिस और प्रशासन को समन्वित रूप से काम करते हुए एडवाइजरी की अनुपालना सुनिश्चित करवानी होगी। मेहता ने बताया कि राज्य सरकार की नई एडवाइजरी के अनुसार 25 मार्च से राज्य के बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर करवाए गए आरटी पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को 15 दिन तक होम क्वैंरटीन रहने की अंडरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी। मेहता ने कहा कि सम्बंधित से अंडरटेकिंग लेते समय व्यक्ति का पूरा पता और नंबर के साथ-साथ एक संदर्भ व्यक्ति का नाम और पता भी लिया जाए जिससे आवश्यकता पड़ने पर उस व्यक्ति से संपर्क किया जा सके।
रैण्डम आधार पर लिए जाए सैंपल
जिला कलेक्टर ने संक्रमण रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए रेलवे स्टेशन सहित सभी चेक पोस्ट पर रैंडम आधार पर सैंपल लेने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अंडरटेकिंग ली जाएं और सम्बंधित पीएचसी तथा थाने को भी यह उपलब्ध करवाई जाए।
बीट कांस्टेबल की रहेगी जिम्मेदारी
जिला कलेक्टर ने कहा कि होम क्वैंरेंटीन सुनिश्चित करने के लिए बीट कांस्टेबल की मुख्य भूमिका रहेगी। होम क्वैंरेंटीन के दौरान व्यक्ति बाहर ना निकले इसकी जांच के लिए बीट कांस्टेबल प्रत्येक 3 दिन में सम्बंधित व्यक्ति के घर विजिट करते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि क्वॉरेंटाइन व्यक्ति अन्य लोगों से ना मिले। सभी चेक पोस्ट पर स्क्रीनिंग हो तथा रिकॉर्ड रखा जाए। राज्य के अंदर आने जाने वाले व्यक्तियों के सैंपलिंग की आवश्यकता नहीं है।
शादी के लिए एसडीएम को देनी होगी सूचना
जिला कलेक्टर मेहता ने कहा कि शादी के आयोजन की सूचना आवश्यक रूप से संबंधित क्षेत्र के उपखंड अधिकारी को दी जाए। यदि सूचना नहीं दी गई तो संबंधित के विरुद्ध 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। शादी में 200 से अधिक लोग उपस्थित नहीं होंगे। यदि 200 से अधिक अतिथि पाए जाते हैं तो 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए एफ आई आर भी दर्ज करवाई जाएगी।
बीकानेर में शादी के आयोजन की सूचना दी जा सकती है। इस सम्बंध में अधिक जानकारी के लिए उपखंड कार्यालय या 0151-2226014 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है।
सैम्पलिंग बढ़ाने के दिए निर्देश
मेहता ने सीएमएचओ को निर्देश दिए कि सभी बड़े कस्बों और नगरपालिका क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिक से अधिक सैंपल लेने के लिए बीसीएमएचओ को पाबंद किया जाए। यदि सैंपलिंग कम होती है तो संबंधित बीसीएमओ की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
समझाइश से ना माने तो काटे चालान, सीज करें दुकान
जिला कलेक्टर ने कहा कि प्राथमिक तौर पर पुलिस और एरिया मजिस्ट्रेट आमजन से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेसिंग रखने इत्यादि के लिए समझाइश करें। समझाइश के बावजूद मास्क ना पहनने, दुकानों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ पाए जाते हैं तो चालान काटें। उन्होंने बताया कि कोरोना एडवाइजरी के उल्लंघन पर दुकान सीज भी जा सकती है। सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रात दस बजे तक आवश्यक रूप से बंद हो जाने चाहिए। अत्यावश्यक सेवाओं के अतिरिक्त रेस्टोरेंट को इस प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है।
पब्लिक ऐड्रस सिस्टम का करें उपयोग
जिला कलक्टर ने एरिया मजिस्ट्रेट और पुलिस को समझाइश के लिए पब्लिक ऐड्रस सिस्टम का उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन संयुक्त गश्ती बढ़ाएं। विशेष तौर पर परकोटे के भीतर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में संयुक्त गश्त की जाए और लोगों से समझाइश करें। एडवाइजरी की अनुपालना में जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी।
आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति
मेहता ने कहा कि प्रत्येक आयोजन के लिए आयोजकों को जिला कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अनुमति नहीं होने के बावजूद आयोजन करते पाए जाने पर महामारी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सख्त कार्यवाही करते हुए संबंधित के विरुद्ध 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जिला कलेक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी को निजी टूर ऑपरेटर्स को नियमित रूप से वाहनों के सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी औचक निरीक्षण करें और यदि कहीं कोरोनावायरस एडवाइजरी का उल्लंघन पाया जाता है तो ऐसे वाहनों को सीज करें। निगम आयुक्त मैरिज गार्डन इत्यादि को भी इस संबंध में नोटिस जारी करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने कहा कि मेले इत्यादि किसी भी बड़े सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। समझाइश के बावजूद एडवाइजरी का उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस सख्ती करेगी। उन्होंने कहा कि बीकानेर शहर के सांस्कृतिक परिवेश के मध्यनजर दुकानदार स्वयं स्थिति की गंभीरता को समझें और खाने-पीने के सामान की पैकिंग कर ग्राहकों को उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में एडवाइजरी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि होली के त्यौहार के मद्देनजर अगले 15 दिन काफी अहम है। आमजन अपनी जिम्मेदारी को समझें और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें।
शहरी क्षेत्र में कोविड वैक्सीनेशन में लाएं तेजी
जिला कलक्टर ने जिले में कोविड 19 वैक्सीनेशन की समीक्षा करते हुए पीबीएम सहित जिला मुख्यालय स्थित कोविड वैक्सीनेशन केन्द्रों पर वैक्सीनेशन प्रतिशत में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संक्रमण की संभावना के मददेनजर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन 4 हजार से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो। शहर में ऐसी पीएचसी जहां 70 प्रतिशत से कम लक्ष्य हासिल हो रहा है उन्हें चिन्हित कर सम्बंधित को चार्जशीट दें। उन्होंने कहा कि पीबीएम में ओपीडी में आ रहे 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए समझाइश करें यदि आवश्यकता हो तो ओपीडी में पहुच रहे लोगों के लिए अलग से वैक्सीनेशन केन्द्र बनाएं।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर शैलेंद्र सिंह, अतिरिक्त जिला कलेकर (प्रशासन) बलदेव राम धोजक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) अरुण प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त एएच गौरी, प्रशिक्षु आईएएस कनिष्क कटारिया, नगर विकास न्यास सचिव नरेंद्र सिंह राजपुरोहित, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज डॉ एस एस राठौड़, पीबीएम अस्पताल अधीक्षक डा परमेंद्र सिरोही, सीएमएचओ डॉ सुकुमार कश्यप सहित संबंधित एरिया मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारी उपस्थित रहे।
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