आधार अधिप्रमाणन कराने पर ही ऋण माफी लाभ के पात्र बन पाएंगे

आधार अधिप्रमाणन कराने पर ही ऋण माफी लाभ के पात्र बन पाएंगे

चूरू, 12 जून। ऋण माफी योजना 2018-19 का लाभ लेने वाले ऋणी सदस्यों को ऋण माफी पोर्टल पर आधार अधिप्रमाणन करवाने पर ही ऋण माफी लाभ के पात्र बन पाएंगे।
चूरू सैंट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक शेरसिंह ने कहा है कि बैंक कार्यक्षेत्र की सभी समितियों के ऋण माफी योजना का लाभ लेने वाले ऋणी सदस्यों को ऋण माफी पोर्टल पर आधार अधिप्रमाणन करवाकर ऋण माफी लाभ के लिए पात्र बनें। आधार आधारित अधिप्रमाणन 7 दिन में करवाने के लिए ई-मित्र सेवा केन्द्र या समिति व्यवस्थापक से पोर्टल पर सत्यापन करवाएं, ताकि बैंक द्वारा ऋण माफी योजना का लाभ दिलाकर फसली ऋण का लाभ भी दिलाने में सहयोग कर सके। यदि काश्तकार ऋण माफी योजना में आधार आधारित अधिप्रमाणन नहीं करवाएंगे तो उन्हें खरीफ ऋण वितरण का लाभ नहीं मिल सकेगा।
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