सिसको वेबेक्स के माध्यम से ऑनलाईन तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के संबंध में बनी स्कीम की दी गई जानकारी

सिसको वेबेक्स के माध्यम से ऑनलाईन तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के संबंध में बनी स्कीम की दी गई जानकारी

चूरू, 30 सितम्बर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) बलजीत सिंह के निर्देशानुसार बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार दड़िया एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतनगढ़ सृष्टि चौधरी द्वारा कोविड-19 महामारी के दौर में सिसको वेबेक्स के जरिये नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम ऑनलाईन आयोजित किया गया। इस दौरान न्यायिक अधिकारीगण, पैनल अधिवक्ता, पीएलवी ऑनलाईन उपस्थित रहे।
सचिव राजेश कुमार दड़िया ने योजना के बारे में बताते हुये उसके निदान के बारे में बताया तथा हमारी सोच को उनके प्रति सकारात्मक करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने योजना के तहत् पीड़ितगण को इस प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली सहायताओं के बारे में बताया कि तस्करी और यौन शोषण के पीड़ितों को बचाव के समय तथा उसके बाद मुकदमें की सुनवाई में कानूनी सहायता दिया जाना, पीड़ितों को मुआवजा दिलवाना, पुनर्वास के लिये मौजूदा सुविधाओं की निगरानी, पैनल अधिवक्ता उपलब्ध करवाना एवं जागरूकता पैदा करना इत्यादि विषयों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रतनगढ़ श्रीमती सृष्टि चौधरी द्वारा नालसा की उक्त योजना के उद्देश्य के बताया तथा पीड़ितों को दी जाने वाली विधिक सेवाएं, समस्त सम्यक् तत्परता पूर्वक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुये अवैध व्यापार द्वारा लायी गई महिलाओं को उनके अधिकारों दिलाने, उपलब्ध योजनाओं, अवैध व्यापार रोकथाम, बचाव एवं पुनर्वास के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुये सभी को इस संबंध में जागरूक करने की जरूरत बताई गई।
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