GST काउंसिल की बैठक, 1 अप्रैल से लागू होगा इंटर स्टेट ई-वे बिल
नई दिल्ली: उद्योग व व्यवसाय जगत के लिये माल एवं सेवाकर (जीएसटी)रिटर्न भरने की मौजूदा व्यवस्था जून तक जारी रहेगी| जीएसटी परिषद ने शनिवार को हुई अपनी बैठक में रिटर्न दर्ज करने की मौजूदा जीएसटीआर- 3 बी व्यवस्था को तीन माह के लिये बढ़ा दिया है| वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया को यह जानकारी दी कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राज्यों के बीच सामान की आवाजाही के लिए जरूरी ई-वे बिल को 1 अप्रैल 2018 से लागू कर दिया जाएगा। हालांकि एक ही राज्य के भीतर एक जगह से दूसरी जगह पर सामान की आवाजाही के लिए ई-वे बिल को क्रमबद्ध तरीके से 15 अप्रैल से लागू किया जाना शुरू किया जाएगा और 1 जून तक यह सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। जीएसटी परिषद आज की बैठक में जीएसटी के सरल फार्म के बारे में किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी| परिषद ने इस संबंध में बिहार के उप- मुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता वाली समिति को एक पन्ने का फार्म तैयार करने को कहा है जो कि सरल हो और कर चोरी से निजात दिलाने वाला हो|
जेटली ने कहा कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की मौजूदा व्यवस्था जीएसटीआर-3 बी को ही तीन माह के लिये बढ़ा दिया गया है| इसके साथ ही निर्यातकों को दी गई कर छूट को भी छह माह यानी सितंबर तक जारी रखने का फैसला किया गया है|
जेटली ने कहा कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की मौजूदा व्यवस्था जीएसटीआर-3 बी को ही तीन माह के लिये बढ़ा दिया गया है| इसके साथ ही निर्यातकों को दी गई कर छूट को भी छह माह यानी सितंबर तक जारी रखने का फैसला किया गया है|
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