पैंशन व पालनहार योजनाओं में गंभीरता बरते अधिकारी, प्राप्त परिवादों का त्वरित करे समाधान -जिला कलेक्टर

पैंशन व पालनहार योजनाओं में गंभीरता बरते अधिकारी, प्राप्त परिवादों का त्वरित करे समाधान -जिला कलेक्टर

बूंदी 03,जून। जिले में पात्रता रखनें वाले प्रत्येक व्यक्ति को पैशन एवं पालनहार योजना का लाभ दिलाये जानें के लिए संबंधित अधिकारी गंभीरता बरते तथा लाभार्थी के आवेदन करनें के साथ ही योजनाओं में नियमानुसार लाभान्वित करनें की कार्यवाही की जावे। यह निर्देश जिला कलेक्टर श्रीमती रूक्मणि रियार सियाग नें सोमवार को जिला कलेक्टर स्थित सभागार में बैठक के दौरान दिए।
उन्होंने निर्देश दिए कि जनवरी माह में आयोजित बैठक में दिए गये लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति लाई जावे। ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या के 15 प्रतिशत लोगों को पैंशन योजना का नियमानुसार लाभ दिया जावे। तथा जिस पंचायत में संख्या कम है वहां ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से डोर टू डोर सर्वे करवाया जावे। जिन लाभार्थियों की किसी कारणवश पेंशन बंद हो गई उसे पुनः प्रारंभ करवानें की कार्यवाही हो। ऐसी महिलाऐं जिन्हें वृद्धावस्था पैंशन से लाभान्वित किया जा रहा है, किन्तु वे विधवा हो तो ऐसी लाभार्थियों के नाम वृद्धावस्था पैंशन के स्थान पर विधवा पैंशन योजना में दर्ज किये जावे।
उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 40 लाभार्थियों को पालनहार योजना से लाभान्वित किया जावे। साथ ही निर्देश दिए कि जिन बालकों के नाम शिक्षा विभाग के शाला दर्पण अथवा शाला दर्शन वेबपोर्टल पर दर्ज है, उनके जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
वर्तमान में यह स्थिती है जिले कीः-
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रामराज मीणा नें बताया कि पालनहार योजना के तहत पंचायत समिति बूंदी में 713, के0 पाटन में 803, हिण्डोली में 1135, तालेड़ा में 372, नैनवां में 721 सहित जिले के शहरी क्षैत्रों में 713 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार पैंशन योजना के तहत पंचायत समिति बूंदी में 19411, के0 पाटन में 24691, हिण्डोली में 34779, तालेड़ा में 12371 तथा नैनवां में 22162 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार नें बताया कि जिला कलेक्टर श्रीमती रूक्मणि रियार सियाग की प्रथम प्राथमिकता में सामाजिक सेवा के कार्य है। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर श्रीमती रियार के कार्यभार ग्रहण करनें से अबतक जिले में पैंशन योजना के तहत 10 हजार 273 तथा पालनहार योजना के तहत 1136 लाभार्थियों को अतिरिक्त लाभान्वित किया जा चुका है।
यह मिलती है सहायता राशिः-
विभागीय निर्देशानुसार वृद्धावस्था पैंशन योजना के तहत 750 रूपये मासिक सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। इसी प्रकार विधवा पैंशन योजना के तहत 59 वर्ष की आयु तक 500 रूपये, 60 से 75 वर्ष तक एक हजार रूपये तथा 75 से अधिक को 1500 रूपये सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी प्रकार पालनहार योजना के तहत 5 वर्ष तक के बालकों के अभिभावकों के लिए 500 रूपये तथा 5 से 18 वर्ष तक के लिए एक हजार रूपये सहायता राशि दी जा रही है।
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