राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी किया है

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी किया है

बीकानेर, 12 अप्रेल। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने तीन अलग-अलग आदेश जारी कर एक आदेश में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी किया है, तथा दो कनिष्ठ सहायक को निलंबित करने के आदेश किए है।
गौतम द्वारा जारी एक आदेश में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् नरेन्द्र पाल सिंह को कारण बताओं नोटिस दिया गया है। नोटिस में चयनित अभियर्थीयों को काउंसिग कर विधालय आवटंन का कार्य नहीं करने का कारण तीन दिवस में स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए है। आदेश में कहा गया है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती-2018 लेवल-द्वितीय के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों की उक्त विभाग द्वारा दिनांक 05.03.2019 को जारी से कार्यमुक्त होकर आये अन्य अभ्यर्थियों की दिनांक 11.03.2019 को काउसलिंग कर, विद्यालय आवंटन करने के निर्देश दिये गये थे, लेकिन आप द्वारा शिक्षा विभाग के निर्देशों की पालना नहीं की गयी है। आपका यह कृत्य राजकीय कार्य के प्रति द्योर लापरवाही एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।
जिला कलक्टर द्वारा जारी एक अन्य आदेश में जिला परिषद् के कनिष्ठ सहायक पीयुष स्वामी को निलंबित किया गया है। स्वामी को जिला परिषद् द्वारा राज. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती-2018 लेवल द्वितीय के पात्र अभ्यर्थियों की काउसलिंग व विद्यालय आवंटन संबंधी कार्य में कौताही बरतने के कारण, राजस्थान सिविल सेवायं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। निलम्बन काल में इनका मुख्यालय जिला कलक्टर कार्यालय बीकानेर रहेगा।
जिला कलक्टर द्वारा जारी तीसरे आदेश में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर में कार्यरत कनिष्ठ सहायक उमेश खत्री को तुरंत प्रभाव से निलबिंत कर दिया है। कनिष्ठ सहायक खत्री के विरूद्ध विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण राजस्थान सिविल सेवायं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निलबिंत किया गया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय जिला कलक्टर कार्यालय, बीकानेर रहेगा।
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